पत्नी के हत्यरोपित को आजीवन कारावास, एक लाख का अर्थदंड

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पत्नी के हत्यरोपित को आजीवन कारावास, एक लाख का अर्थदंड


सुलतानपुर, 07 नवम्बर (हि.स.)। हसिये से अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या करने के आरोपित को न्यायालय ने मंगलवार को सश्रम आजीवन कारावास एवं एक लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अनुसार तीन साल पहले की तहरीरी सूचना के आधार पर आरोपित ने अपनी स्वयं की पत्नी को प्रताड़ित करते हुए हसिये से गला काटकर हत्या कर दी थी। इस सम्बन्ध मे थाना बल्दीराय के आरोपित अजय कुमार पुत्र ननकऊ विश्नकर्मा निवासी पूरे गोसाई तुला राम पण्डित मजरे रैचा थाना बल्दीराय मे मुकदमा पंजीकृत किया गया।

न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसमें आरोपित अजय कुमार पुत्र ननकऊ विश्नकर्मा निवासी पूरे गोसाई तुला राम पण्डित मजरे रैचा थाना बल्दीराय को अभियोग में मंगलवार को सश्रम आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

हिन्दुस्थान समाचार/दयाशंकर/राजेश

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