नलकूप विद्युत बिल बकाया पर ओटीएस का लाभ लेने 30 तक पंजीकरण कराएं किसान: डीएम
- 30 जून के बाद पंजीकरण कराने वाले निजी नलकूप विद्युत उपभोक्ताओं के बिल माफ नहीं होंगे
- निजी नलकूप उपभोक्ता किसानों के बिजली बिल माफी हेतु जारी की सूचना
मुरादाबाद, 23 जून (हि.स.)। निजी नलकूप विद्युत बिल के बकाया को जमा करने के लिए किसान उपभोक्ता एक मुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए 30 जून तक पंजीकरण करा लें। 30 जून के बाद पंजीकरण कराने वाले निजी नलकूप विद्युत उपभोक्ताओं के बिल माफ नहीं होंगे।
जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने रविवार को बताया कि ने कहा कि जनपद मुरादाबाद के समस्त सम्मानित किसानों एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि जनपद मुरादाबाद में 1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूप संयोजनों (श्रेणी एलएमवी 5) के बिल माफी हेतु विद्युत विभाग द्वारा एक मुश्त समाधान योजना प्रारम्भ की गयी थी, जो 30 जून 2024 को समाप्त हो रही है। इस योजना का लाभ उठाने हेतु निजी नलकूप संयोजनों का 31 मार्च 2023 तक का बिजली का बिल जमा होना आवश्यक था। जिन निजी नलकूप उपभोक्ताओं के 31 मार्च 2023 तक की अवधि के बिल जमा हैं, वे अपने नजदीकी बिजलीघर/उपखंड कार्यालय/खंड कार्यालय में जाकर अपना निजी नलकूप का संयोजन संख्या, घरेलू संयोजन संख्या एवं मोबाइल नंबर बताकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं तथा 1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूप संयोजनों के बिल माफी का लाभ उठा सकते हैं।
जनपद मुरादाबाद में कुल 25046 निजी नलकूप उपभोक्ता हैं, जिनमें से 15245 उपभोक्ताओं (60.86 प्रतिशत) द्वारा इस योजना में अपना पंजीकरण करवा लिया गया है। शेष बचे हुए निजी नलकूप उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि वे भी अपना 31 मार्च 2023 तक की अवधि का निजी नलकूप का बिजली का बिल जमा कर, 30 जून 2024 तक उक्त योजना में पंजीकरण करवा लें तथा इस योजना का लाभ उठायें। 30 जून 2024 तक पंजीकरण न कराने वाले निजी नलकूप विद्युत उपभोक्ताओं के बिल माफ नहीं होंगे।
हिन्दुस्थान समाचार/निमित जायसवाल/सियाराम
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