डीजे को लेकर पुलिस की सख्त एडवाइजरी, नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई
बागपत, 27 जुलाई (हि.स.)। जिले में आगामी श्रावण मास कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। एसपी बागपत ने तेज साउंड वाले, ओर ऊंची हाइट वाले डीजे पर रोक लगा दी है। कांवड़ यात्रियों, डीजे संचालकों और वाहन चालकों को साफ कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार, कांवड़ और डीजे की अधिकतम ऊंचाई 10 फीट तथा चौड़ाई 12 फीट निर्धारित की गई है। इसके अलावा डीजे और साउंड सिस्टम की आवाज 75 डेसीबल से अधिक नहीं होनी चाहिए, ताकि ध्वनि प्रदूषण और अव्यवस्था को रोका जा सके।
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रियों को किसी भी प्रकार के हथियार जैसे हॉकी, बेसबॉल बैट, लाठी-डंडा या तलवार साथ ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं, दोपहिया वाहन चालकों के लिए मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और तेज आवाज करने वाले उपकरणों के प्रयोग पर भी रोक रहेगी।
पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें, जिससे यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित रह सके। आपात स्थिति में 112 नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी गई है, जबकि महिला, बच्चों और साइबर अपराध से संबंधित हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। एसपी बागपत सूरज कुमार राय ने साफ कर दिया है की निर्देशों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन त्यागी

