हिदायत : एक माह में नहीं हुआ पंजीकरण तो सील होंगे कोचिंग सेंटर

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हिदायत : एक माह में नहीं हुआ पंजीकरण तो सील होंगे कोचिंग सेंटर


बिना पंजीकरण चल रहे कोचिंग सेंटरों पर प्रशासन सख्त

अग्नि सुरक्षा जांच अभियान शुरू, फायर और जेडीए एनओसी अनिवार्य

झांसी, 09 जुलाई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के झांसी में बिना पंजीकरण संचालित हो रहे कोचिंग सेंटरों पर अब प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 50 से अधिक कोचिंग सेंटर संचालित हैं, जबकि केवल नौ का ही पंजीकरण है। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने अनुपस्थित कोचिंग संचालकों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न थानों से भी कोचिंग सेंटरों की जानकारी जुटाकर विशेष जांच अभियान चलाने को कहा।

जिलाधिकारी गौरांग राठी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फायर और जेडीए की एनओसी के बिना संचालित किसी भी कोचिंग सेंटर को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने एक माह के भीतर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा ऐसे संस्थानों को सील कर दिया जाएगा।

उन्होंने मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निर्देश दिए कि कोचिंग सेंटरों, कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक लाइब्रेरी में अग्नि सुरक्षा का विशेष अभियान चलाकर फायर उपकरण, इमरजेंसी एग्जिट, विद्युत वायरिंग और फायर एनओसी की वैधता की जांच की जाए। जिन संस्थानों की एनओसी समाप्त हो चुकी है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी प्रो. सुशील बाबू ने उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन नियमावली-2002 की जानकारी देते हुए पंजीकरण की अनिवार्यता बताई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी आर.के. राय ने फायर सेफ्टी उपकरणों के उपयोग का व्यावहारिक प्रदर्शन भी किया। जिलाधिकारी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल कार्रवाई नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सभी संस्थानों में सुरक्षा संस्कृति विकसित करना है। बैठक में उपाध्यक्ष जेडीए हिमांशु गौतम, एडीएम वित्त एवं राजस्व पल्लवी मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट प्रमोद झा सहित विभिन्न कोचिंग सेंटर के संचालक उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / महेश पटैरिया

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