'एक जनपद एक व्यंजन’ योजना में मिलेगा ऋण और मार्जिन मनी का लाभ

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'एक जनपद एक व्यंजन’ योजना में मिलेगा ऋण और मार्जिन मनी का लाभ


झांसी, 23 सितंबर (हि.स.)। जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र द्वारा संचालित‘एक जनपद एक व्यंजन वित्तपोषण हेतु सहायता योजना’ के तहत उद्यमियों और इच्छुक आवेदकों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण सुविधा के साथ मार्जिन मनी का लाभ दिया जा रहा है।

उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी ने बुधवार काे बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए किसी शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं है। आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य को योजना के तहत केवल एक बार लाभ मिलेगा। साथ ही आवेदक ने केंद्र या प्रदेश सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ न लिया हो।

आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और परियोजना रिपोर्ट अथवा कोटेशन आवश्यक होंगे। योजना में परियोजना लागत के अनुसार मार्जिन मनी का प्रावधान किया गया है। 25 लाख रुपये तक की परियोजना पर 25 प्रतिशत अथवा 6.25 लाख, जो कम हो, जबकि 25 लाख से अधिक और 50 लाख रुपये तक की परियोजना पर 20 प्रतिशत अथवा 6.25 लाख रुपये तक मार्जिन मनी मिलेगी। 50 लाख से अधिक और 1.50 करोड़ रुपये तक की परियोजना पर 10 प्रतिशत अथवा 10 लाख रुपये तथा 1.50 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना पर 10 प्रतिशत अथवा 50 लाख रुपये, जो कम हो, की सीमा निर्धारित है।

सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 10 प्रतिशत और विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को पांच प्रतिशत स्वयं का अंशदान देना होगा। विशेष श्रेणी में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, ट्रांसजेंडर, महिला एवं दिव्यांगजन शामिल हैं।

इच्छुक आवेदक अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, उद्योग भवन, बीकेडी चौराहा, झांसी से संपर्क कर सकते हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / महेश पटैरिया

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