सरकारी क्रय केन्द्रों पर गेहूं बिक्री के लिए किसानों को कराना होगा पंजीकरण

सरकारी क्रय केन्द्रों पर गेहूं बिक्री के लिए किसानों को कराना होगा पंजीकरण
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सरकारी क्रय केन्द्रों पर गेहूं बिक्री के लिए किसानों को कराना होगा पंजीकरण


लखनऊ, 05 मार्च (हि.स.)। क्रय केन्द्रों पर किसानों को अपना गेहूं बेचने के लिए अब खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण व नवीनीकरण कराना अब अनिवार्य होगा। यह पंजीकरण या नवीनीकरण किसान द्वारा स्वयं अथवा जनसूचना केन्द्र, साइबर कैफे, किसान मित्र एप के माध्यम से किया जा सकता है। यह जानकारी खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से मंगलवार को दी गयी।

किसान क्यू०आर० कोड के माध्यम से किसान मित्र एप डाउनलोड कर पंजीकरण या नवीनीकरण करा सकेंगे। क्रय केन्द्रों पर प्रदर्शित किये जाने वाले बैनर में क्यू०आर० कोड अंकित किया जायेगा। रबी विपणन वर्ष 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूं विक्रय करने के लिए 01 जनवरी, 2024 से प्रदेश में किसान पंजीकरण व नवीनीकरण शुरू किया जा चुका है।

खाद्य एवं रसद विभाग से मिली जानकारी के अनुसार किसानों का पंजीकरण व नवीनीकरण, उनके भूलेख, आधार संख्या तथा पंजीकरण व नवीनीकरण के समय किसान द्वारा दर्ज मोबाइल नम्बर पर प्रेषित ओ०टी०पी० के आधार पर किया जायेगा। नामिनी व अन्य व्यवस्थाएं पिछले साल की तरह ही लागू रहेंगी। गेहूं बेचने के लिए इच्छुक किसान खाद्य एवं रसद विभाग के टोल फ्री नम्बर, क्रय एजेन्सियों के क्रय केन्द्र प्रभारी, क्रय एजेन्सियों के जनपद व सम्भाग स्तर के अधिकारियों से दूरभाष पर सम्पर्क कर अथवा मिस्डकॉल करके भी अपना पंजीकरण व नवीनीकरण करा सकेंगे।

हिन्दुस्थान समाचार/उपेन्द्र/राजेश

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