अवैध खनन व परिवहन पर डीएम एसपी का सख्त एक्शन, रात में खुद उतरे मैदान में
बांदा, 13 दिसंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में अवैध खनन और उपखनिजों के अनियमित परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी बांदा जे. रीभा ने सख्त रुख अपनाया है। 12/13 दिसंबर 2025 की रात्रि को जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के साथ संयुक्त रूप से उपखनिज परिवहन में लगे वाहनों की औचक जांच की और खनन अनुज्ञा क्षेत्र ग्राम अमलोरखादर का स्थलीय निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान बालू व मोरम से लदे वाहनों की गहनता से जांच की गई। जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद पट्टाधारकों/अनुज्ञाधारकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि खनन एवं परिवहन का कार्य केवल स्वीकृत खनन क्षेत्र की सीमा के भीतर ही किया जाए। ओवरलोडिंग, बिना परिवहन प्रपत्र तथा प्रपत्र में अंकित मात्रा से अधिक उपखनिज के परिवहन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। साथ ही खनन क्षेत्र में स्थापित वे-ब्रिज/तौल मशीनों की भी जांच कर उनकी कार्यप्रणाली परखीं।
डीएम के निर्देशों के क्रम में 13 दिसंबर 2025 को अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) की अध्यक्षता में उपखनिज परिवहन से जुड़े पट्टाधारकों, अनुज्ञाधारकों, भंडारणकर्ताओं व ट्रांसपोर्टरों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में साफ निर्देश दिए गए कि उपखनिज परिवहन करने वाले सभी वाहनों पर वीटीसी (वाहन ट्रैकिंग सिस्टम) शीघ्र अनिवार्य रूप से लगाया जाए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आगामी दिनों में वीटीसी न लगे वाहनों पर शासन द्वारा जुर्माना लागू किया जाएगा और ऐसे वाहनों के लिए ई-एमएम-11/ई-प्रपत्र-सी निर्गत नहीं किया जाएगा।
डीएम के निर्देश पर परिवहन विभाग को दिन-रात विशेष अभियान चलाकर एक्सटेंड बॉडी/मॉडिफाइड बॉडी वाले वाहनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यहां तक कि खाली चलने वाले ऐसे वाहनों पर भी दिन में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।
बिना परिवहन प्रपत्र के उपखनिज परिवहन करते पकड़े जाने पर पहली बार अर्थदंड लगाकर वाहन छोड़ा जाएगा, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर वाहन स्वामी, चालक के साथ-साथ संबंधित पट्टाधारक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं परिवहन विभाग द्वारा ब्लैकलिस्टेड वाहन यदि परिवहन करते पाए गए तो उन्हें थाने में निरुद्ध कर समस्त बकाया धनराशि जमा होने तक मुक्त नहीं किया जाएगा।
जिलाधिकारी जे. रीभा के निर्देश पर तहसील पैलानी के ग्राम सिंधनकला में मेसर्स कविन कंस्ट्रक्शन के पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र की राजस्व व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 6 दिसंबर 2025 को जांच की गई। जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 5512 घन मीटर बालू/मोरम का अवैध खनन व परिवहन किया गया है। मामले में नियमानुसार नोटिस जारी कर विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
डीएम जे. रीभा ने शनिवार काे स्पष्ट किया कि जनपद में अवैध खनन और अनियमित उपखनिज परिवहन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन का उद्देश्य खनिज संपदा का संरक्षण, राजस्व हानि की रोकथाम और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना है।
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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल सिंह

