हत्या के दोषी पति-पत्नी और पुत्र को आजीवन कारावास

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हत्या के दोषी पति-पत्नी और पुत्र को आजीवन कारावास


जौनपुर, 3 नवंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रूपाली सक्सेना की अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में पति-पत्नी और उनके पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माने की आधी धनराशि वादिनी को देने का आदेश दिया गया है।

अभियोजन के अनुसार, महाराजगंज थाना क्षेत्र के बेदौली गांव निवासी बेबी सिंह ने अपने पति जितेंद्र कुमार सिंह की हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 11 अक्टूबर 2021 की सुबह करीब सात बजे उनके पति घर के बाहर समरसेबल के पास झाड़ू लगा रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी नितेश सिंह, उसके पिता कृपाशंकर सिंह और मां पुष्पा देवी वहां पहुंचे। तीनों ने फावड़ा, लाठी और टंगारी से जितेंद्र कुमार सिंह पर हमला कर दिया। गंभीर चोटें लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

शोर सुनकर जितेंद्र के छोटे भाई विकास और बृजेश मौके पर पहुंचे तो आरोपितों ने उन पर भी जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने कृपाशंकर सिंह, उनकी पत्नी पुष्पा देवी और पुत्र नितेश सिंह को दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

हिन्दुस्थान समाचार / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

Livevns.news Desk
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