दहेज प्रकरण में सजा : न्यायालय ने सुनाया हत्यारोपित पति, सास व पड़ोसन को आजीवन कारावास

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दहेज प्रकरण में सजा : न्यायालय ने सुनाया हत्यारोपित पति, सास व पड़ोसन को आजीवन कारावास


जौनपुर,15 जून (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने 8 वर्ष पूर्व दहेज की मांग को लेकर हत्या करने के तीन आरोपिशाें को सोमवार को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार आजमगढ़ निवासी अब्दुल रईस ने खेतासराय में अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसकी बहन अंजुम का निकाह मवई गांव के इमरान के साथ 31 दिसंबर 2017 को हुआ था। उपहार में काफी सामान दिया गया था किंतु मोटरसाइकिल की मांग को लेकर पति इमरान सास रेहाना तथा ननद मल्लिका व साबिरा तथा पड़ोस की चुन्नी पत्नी सिराज उसे मारती पीटती थी। 13 मई 2018 को दिन में 3:00 बजे यह लोग अंजुम को मार पीटकर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने पति इमरान सास रेहाना को दहेज हत्या में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया जबकि पड़ोसन चुन्नी को हत्या के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 5 हजार अर्थदंड से दंडित किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

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