बांग्लादेशी बताकर झुग्गीवासियों पर हमला करने के मामले में हिन्दू रक्षा दल का अध्यक्ष पिंकी चौधरी गिरफ्तार
पुलिस जाँच में नहीं निकला था कोई बांग्लादेशी
गाजियाबाद, 10 अगस्त (हि.स.)। बांग्लादेशी बताकर गुलधर में झुग्गीवासियों पर हमला करने और उनका सामान जलाने के मामले में हिन्दू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी व उसके साथी बादल उर्फ़ हरिओम को मधुबन बापूधाम पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
पिंकी चौधरी व हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार रात को हमला बोल दिया था। मजदूरों को बांग्लादेशी बताकर हमलावरों ने उन्हें लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा और उनकी झुग्गियां तोड़ डालीं। इसी दौरान एक झुग्गी में आग भी लगायी गई।
इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी और 15-20 अज्ञात के खिलाफ उपनिरीक्षक संजीव कुमार की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें भारतीय न्याय संहिता की बलवा करने की धारा 191(2), मारपीट 115(2), किसी धर्म पर टिप्पणी करने व धार्मिक भावनाओं को आहत करने 299, 354, 117(4) और 324(5) की धाराएं लगाई गई हैं।
इससे पहले उसने धमकी थी कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले नहीं रुके तो वह गाजियाबाद में रह रहे बांग्लादेशियों को भगा देंगे। इस धमकी का वीडियो भी वायरल हुआ था लेकिन पुलिस ने तीन दिन में कोई कार्रवाई नहीं की। इस लापरवाही का नतीजा शुक्रवार की रात सामने आया। हमले की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस के सामने भी हमलावर नारे लगाते रहे।
पुलिस ने शनिवार को बयान जारी किया कि पिंकी चौधरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और जिन लोगों को वह बांग्लादेशी बता रहा था उनमें से कोई भी बांग्लादेश ही नहीं था और यह लोग शाहजहांपुर के रहने वाले मजदूर थे।
उधर वायरल वीडियो में वीडियो में हमलावर एक बुजुर्ग को भी बुरी तरह से पीटते नजर आ रहे हैं। हमलावरों ने एक धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक नारे भी लगाए। एसीपी कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि हंगामे की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और उन्हें समझाया गया। इसके बाद भी वे नारेबाजी व हंगामा करते रहे।
दूसरी ओर पुलिस सूत्रों का कहना है कि पिंकी चौधरी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत करवाई हो सकती है। बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस ने पिंकी चौधरी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई करने के लिए फाइल खोल दी है।
पुलिस ने बताया कि पिंकी चौधरी साहिबाबाद थाने का हिस्ट्रीशीटर है। उस पर साहिबाबाद, मसूरी, लोनी, कविनगर, विजयनगर, टीलामोड़, शालीमार गार्डन में 16 मुकदमे दर्ज हैं। छह अक्टूबर 2023 को उसकी हिस्ट्रीशीट सहिबाबाद थाने में खोली गयी थी।
भड़काऊ वीडियो जारी करने वाले सत्यम पंडित के खिलाफ भी दर्ज हुई एफआईआर
एसीपी रितेश त्रिपाठी ने बताया कि गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने एक्स हैंडल पर वायरल वीडियो का संज्ञान लिया। जिसमें सत्यम पंडित द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है। उसका यह वीडियो साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला है। तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार / फरमान अली / आकाश कुमार राय
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