जीएसटी काउंसिल के निर्णय से कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत : गौरव गुप्ता
- कर अधिवक्ता ने कहा कि वर्ष 2017 से 2020 तक धारा 73 के तहत नोटिस पाने वाले व्यापारियों को नहीं भरनी होगा ब्याज और पेनाल्टी
मुरादाबाद, 24 जून (हि.स.)। नई दिल्ली में जीएसटी कौंसिल ने निर्णय लिया है कि जिन व्यापारियों को वर्ष 2017 से 2020 तक धारा 73 के तहत नोटिस जारी की गई थी। ऐसे व्यापारी पूरा टैक्स जमा कर देंगे तो उनको ब्याज और पेनाल्टी नहीं भरना पड़ेगा। इस निर्णय से जिले के कारोबारियों ने राहत की सांस ली है।
कर अधिवक्ता गौरव गुप्ता का कहना है कि धारा 73 के तहत हजारों कारोबारियों को नोटिस जारी हुए थे। जीएसटी कौंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जीएसटी में पंजीकृत ऐसे व्यापारी जिन पर वर्ष 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 में धारा 73 के अंतर्गत टैक्स, ब्याज और पेनाल्टी के डिमांड नोटिस जारी हुई थी। यदि ऐसे व्यापारी 31 मार्च 2025 तक पूरा टैक्स जमा करा देंगे तो तो उनका ब्याज और पेनाल्टी दोनों माफ हो जाएगा। इससे व्यापारियों को राहत मिलेगी। 2017 से मुरादाबाद के बहुत सारे व्यापारियों पर नोटिस जारी किए गए थे। इन मामलों में कई व्यापारी समय से जवाब नहीं दे पाए थे।
गौरव गुप्ता ने आगे बताया कि ऐसे व्यापारियों पर टैक्स, ब्याज और पेनाल्टी लग गई थी। इसके बाद ऐसे व्यापारी परेशानी में थे। सरकार के इस नियम से उन व्यापारियों का नुकसान हो गया जिन्होंने टैक्स के साथ ब्याज भी जमा किया था। कई व्यापारियों ने पेनाल्टी भी जमा कर दी है। कुछ व्यापारियों ने टैक्स जमा नहीं किया है तो उसे वर्ष 2017-2018 से जमा करने की तिथि तक 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना पड़ा है। टैक्स जमा नहीं करने वाले कारोबारियों को नए निर्णय से लाभ होगा।
हिन्दुस्थान समाचार/निमित/सियाराम
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