कन्नौज: जनरल और व्यय प्रेक्षक प्रत्याशियों से मिले, समझाई चुनाव की बारीकियां
कन्नौज, 30 अप्रैल (हि.स.)। जिला निर्वाचन अधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में एन0आई0सी0 सभागार में लोक सभा सामान्य निर्वाचन के अन्तर्गत चुनाव को लेकर बैठक की गई। स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के उद्देश्य से राजनीति दलों के प्रत्याशियों-प्रस्तावकों के साथ बैठक हुई। इस अवसर पर सामान्य प्रेक्षक संदीप कुमार, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद व व्यय प्रेक्षक नाथ कुमार एस. उपस्थित रहे।
सामान्य प्रेक्षक ने कहा कि हेल्पलाइन नंबर 1950 में कॉल के माध्यम और C VIGIL ऐप में कोई भी नागरिक ऑनलाइन शिकायत कही से भी कर सकते हैं, समय से उसका निस्तारण किया जाएगा। आदर्श आचार संहिता का सभी लोग अनुपालन करेंगे। सभी लोग ईवीएम प्रिपेशन पर रहें, जिससे किसी को ईवीएम मशीन पर कोई कंफ्यूज ना रहे। किसी प्रकार की समस्या हेतु मेरे फ़ोन नंबर 8707477739 से संपर्क सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का शतप्रतिशत पालन किया जाए, किसी भी दशा में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दल/उम्मीदवार/उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान ऐसा कोई कार्य लिखकर/बोल कर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेगें, जिससे किसी धर्म मजहब, सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनैतिक दल उम्मीदवार, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावना को आहत हो या उससे विभिन्न वर्गों की बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। उन्होंने प्रत्याशियो से कहा कि आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर निर्वाचन से संबंधित सभी नियमों को गहनता से बताएं। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पूजा स्थल में जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारा व सरकारी सम्पति आदि पर प्रचार समाग्री नहीं लगाई जायेगी। इसी कड़ी में प्राइवेट बिल्डिंग पर प्रचार समाग्री लगाए जाने हेतु भवन स्वामी से अनुमति लेनी होगी। टी0वी0 चैनल, केबल नेटवर्क, वीडियो वाहन अथवा रेडियो सेट, किसी भी प्रकार का विज्ञापन, प्रचार जिला प्रशासल की अनुमति के पश्चात ही करें। चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर एंव साउंड बाक्स का प्रयोग अनुमति लेकर ही करेगे और इसका प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रात 06 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के प्रयोग के लिये जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करेगें। वाहन परमिशन के लिए सुविधा पोर्टल ऐप (httpsuvidha.eci.gov.in) पर अप्लाई कर सकते हैं। जिस जिले में कार्यक्रम किए जायेंगे वही के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा परमिशन दिया जाएगा। जुलूस, रोड शो, हेलीपैड, रैली आदि के परमिशन हेतु समय का विशेष ध्यान रखें जो पहले आवेदन करेंगे उसे पहले परमिशन मिलेगी। लॉयन ऑर्डर के अनुसार 10 गाड़ियों से ज्यादा कारवां नहीं रहेगा।
उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र की सूची उपलब्ध करा दी गई है। मतदाता सूची निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त कर सकते हैं। ईवीएम की सभी मशीने स्ट्रांग रूम मंडी परिषद कन्नौज में रखी जायेगी और वही से मतगणना का कार्य संपन्न होगा। मशीनों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कौन सी ईवीएम किस बूथ पर रहेगी इसकी जानकारी राजनीति दलों को होगी। उन्होंने कहा कि माननीयों को पोलिंग एजेंट एवं काउंटिंग एजेंट नहीं बनाया जायेगा।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभा रैली जुलुस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्वानुमति लेकर ही करेगें। सभा रैली जुलुस को इस प्रकार आयोजित करेगें कि यातायात में बाधा उत्पन्न न हो। जुलुस व सभाओं रैलिया में जिला प्रशासन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहित की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधित असलाहे/लाठी डंडे/ईट-पत्थर आदि लेकर नहीं चलेगें। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस पर निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों एंव कर्मचारियों के साथ शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढंग से मतदान सम्पन्न कराने हेतु सहयोग करें। मतदान केन्द्र/बूथ से 200 मीटर की दूरी पर अपना बस्ता लगाएंगे।
व्यय प्रेक्षक ने कहा कि सीमा से अधिक व्यय नही करेगे। जिम्मेदारी के साथ आप चुनाव में होने वाले खर्च को उपलब्ध कराएंगे।जो चुनाव का खर्चा जमा नहीं करते हैं वह आगे चुनाव लड़ने के लिए डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। बैठक में संबधित अधिकारी व पार्टी के प्रत्याशी/प्रस्तावक उपस्थित रहे।
हिन्दुस्थान समाचार / संजीव झा/मोहित
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