उप्र में खाद्यान्न का मुफ्त वितरण 05 से 20 नवंबर तक
लखनऊ, 03 नवंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों कोे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत नवंबर माह का निःशुल्क खाद्यान्न 05 से 20 नवंबर के मध्य वितरित होगा। अन्त्योदय राशनकार्डों को 14 किग्रा गेहूं और 21 किग्रा चावल (कुल 35 किग्रा खाद्यान्न) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 02 किग्रा गेहूं व 03 किग्रा चावल (05 किग्रा खाद्यान्न) प्रति यूनिट का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जाएगा।
प्रदेश के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने शुक्रवार को बताया कि खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उचित दर दुकानदार अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। इस योजना के तहत गेहूं और चावल के निःशुल्क वितरण की अंतिम तिथि 20 नवंबर होगी। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से मुफ्त वितरण किया जा सकेगा।
हिन्दुस्थान समाचार/पीएन द्विवेदी/पवन
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