खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध : डीएसओ
मुरादाबाद, 08 जनवरी (हि. स.)। जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने गुरुवार को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अंत्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड 14 किग्रा गेंहू एवं 21 किग्रा फोर्टिफाइट चावल (कुल 35 किग्रा) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आच्छादित पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 2.0 किग्रा गेंहू प्रति यूनिट एवं 3.0 किग्रा फोर्टिफाइड चावल प्रति यूनिट कुल 05 किग्रा प्रति यूनिट खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
विक्रेता अपने उपलब्ध स्टाक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकते हैं। योजना के अन्तर्गत गेंहू व फोर्टिफाइड चावल के निःशुल्क वितरण की अन्तिम तिथि 28 जनवरी है, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न करने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी लाभार्थी अनुमन्य वस्तुओं की प्राप्ति से वंचित न रहे।
उन्होंने कहा कि वितरण की समय अवधि में परिवर्तन के सम्बंध में पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाये, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थियों/राशन कार्डधारकों को परिवर्तित समय अवधि में खाद्यान्न प्राप्त कर सके और उनके मध्य कोई भ्रम की स्थिति न रहे। ई-पॉस मशीन से निकलने वाली पर्चियों पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य होना स्पष्ट रुप से होना प्रदर्शित किया जाए।
हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल

