अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई

लकानपुर, 04 जुलाई (हि.स.)। अपर जिलाधिकारी (नगर) की अध्यक्षता में जिला आबकारी विभाग द्वारा बड़ी मात्रा में जब्त की गई अवैध देशी शराब और बियर के विनिष्टीकरण की प्रक्रिया कराई गई। यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सुंदरभाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य, 2003 की विधिक व्यवस्था के अनुपालन में की गई।
वर्ष 2020 में थोक अनुज्ञापी मनीष जायसवाल द्वारा सीएल-2 लाइसेंस का दुरुपयोग किए जाने के संबंध में थाना गोविन्द नगर में पंजीकृत अभियोग के अंतर्गत 1061 पेटी अवैध देशी शराब जब्त की गई थी। इसी प्रकार सहारनपुर में मेसर्स को-ऑपरेटिव कंपनी लिमिटेड, टपरी के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की विवेचना में आरोपी अजय जायसवाल के उन्नाव स्थित सीएल-2 अनुज्ञापन को 30 मार्च 2021 को निरस्त कर दिया गया था।
कानपुर नगर में अजय जायसवाल के नाम से जारी सीएल-2 अनुज्ञापन भी निरस्त कर दिया गया। अजय जायसवाल के अनुज्ञापन पर संचित कुल 4887 पेटी देशी शराब (प्रत्येक पेटी में 45 पव्वे, 200 एमएल प्रति पव्वा) जब्त की गई थी। जिसका विनिष्टीकरण जिलाधिकारी कानपुर नगर के आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2024 के अनुपालन में, नियमानुसार विडियोग्राफी कराते हुए किया गया।
इसके अलावा अपराध निरोधक सेक्टर-4 में स्थित तीन अनवीनीकृत बियर दुकानों से 31 मार्च 2024 की बिक्री के उपरांत बची 382 केन बियर (कुल विनिष्टीकरण जिलाधिकारी के आदेश 15 जनवरी 2025 के अनुपालन में सम्पन्न कराया गया।
हिन्दुस्थान समाचार / रोहित कश्यप