बिना मान्यता चल रहे विद्यालय पर शिक्षा विभाग सख्त, एक लाख का जुर्माना

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बिना मान्यता चल रहे विद्यालय पर शिक्षा विभाग सख्त, एक लाख का जुर्माना


--मान्यता समाप्त होने के बाद भी कक्षा 8 तक चल रहा था स्कूल

--आदेशों की अनदेखी पर कार्रवाई

हमीरपुर, 13 मई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले मे शिक्षा विभाग ने सरीला क्षेत्र स्थित श्री ब्रह्मानंद बाल विद्यालय बरहरा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। जांच में सामने आया कि विद्यालय बिना मान्यता के धड़ल्ले से संचालित किया जा रहा था।

कक्षा 1 से 5 तक की मान्यता समाप्त होने के बावजूद विद्यालय में कक्षा 8 तक संचालन जारी रखा गया। बुधवार को प्रशासन ने इसे निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 का उल्लंघन मानते हुए विद्यालय पर ₹ 1 लाख का अर्थदंड लगाया है।

खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा पूर्व में विद्यालय बंद कराने और विद्यार्थियों को अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन विद्यालय प्रबंधन ने आदेशों की अनदेखी करते हुए संचालन जारी रखा। प्रशासन ने इसे निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 का उल्लंघन मानते हुए विद्यालय पर ₹ 1 लाख का अर्थदंड लगाया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि विद्यालय संचालन बंद नहीं किया गया तो प्रतिदिन ₹10 हजार अतिरिक्त जुर्माना भी वसूला जाएगा। शिक्षा विभाग ने 15 दिनों के भीतर जुर्माने की धनराशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

इस कार्रवाई के बाद जिले में अवैध रूप से संचालित विद्यालयों के संचालकों में हड़कम्प मच गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी आलोक सिंह ने कहा कि लगातार सोशल मीडिया और खबरों के साथ साथ शिकायतें मिल रही थी जिस पर कार्यवाही की है। इसी प्रकार जिले में संचालित अवैध स्कूलों के खिलाफ आगे भी अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज मिश्रा

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