बांदा : जिलाधिकारी ने 16 बालू कारोबारियों पर 3.7 करोड़ का लगाया जुर्माना
बांदा, 12 मार्च (हि.स.)। बिना वैध प्रपत्र परिवहन और ओवरलोडिंग में जनपद के 16 मौरंग पट्टाधारकों पर जिलाधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल ने तीन करोड़, सात लाख 32 हजार 638 रुपये का जुर्माना लगाया है। नोटिस जारी होने के सात दिन के अंदर जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिये हैं।
जिलाधिकारी की इस नोटिस के बाद बालू पट्टा धारकों में खलबली मच गई है। अवैध खनन और अवैध परिवहन के मामले में पट्टा धारकों को छापे के दौरान जुर्माना किया गया था। जुर्माने की रकम अब तक जमा न होने पर नोटिस जारी की गई।
खनिज अधिकारी अर्जुन कुमार के मुताबिक, डेस्कोन बिल्टेक प्रालि ग्राम-मरौलीखादर (खण्ड संख्या-पांच) पर 23,84,125 रुपये, अर्चिशा माइन्स प्रालि ग्राम-कनवारा (खण्ड संख्या-पांच) पर 91,31,901 रुपये, मे. पहलवान ट्रेडर्स ग्राम-बेंदाखादर (खण्ड संख्या-तीन) पर 17,66,272 रुपये, यजुर भारद्वाज ग्राम-बहादुरपुर स्योढ़ा पर 6,36,793 रुपये, मे. फाल्गुन गिरि माइन्स ग्राम-दादोंखादर (खण्ड संख्या सात) पर 31,37,393 रुपये, मे. पहलवान ट्रेडर्स ग्राम खेरई पर 46,447 रुपये, डेस्कोन बिल्टेक प्रालि ग्राम बरियारी पर 21,62,985 रुपये, त्रिपाठी कंस्ट्रक्शन ग्राम-बदौसा पर 1,64,870 रुपये, आरएसएचएसएम कामर्स ग्राम लहुरेटा पर 76,60,775 रुपये, मे. सचिन इंटरप्राईजेज ग्राम-महुटा पर 14,93,790 रुपये, मे. एमएस इंफ्रा डेवलपर्स ग्राम साड़ीखादर पर 11,67,545, अवधेश त्रिपाठी ग्राम पथरी पर 2.44,104 रुपये, एसएस इन्फ्राटेक ग्राम साड़ीखादर पर 4.48,954 रुपये, मे. श्रीराम इन्टर प्राईजेज ग्राम खपटिहाकलां पर 47,248 रुपये, दीप्ती गुप्ता ग्राम खपटिहाकलां पर 84,587 रुपये, यूफोरिया माइंस एण्ड मिनरल्स प्रालि पर 1,80,849 रुपये का जुर्माना किया गया है। छापे के दौरान 50 ओवरलोड वाहन सीज किए गए हैं।
हिन्दुस्थान समाचार/अनिल/राजेश
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