अजय राय हत्याकांड में ध्रुव सिंह की अर्जी खारिज, 18 नवंबर को अगली सुनवाई

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अजय राय हत्याकांड में ध्रुव सिंह की अर्जी खारिज, 18 नवंबर को अगली सुनवाई


अजय राय हत्याकांड में ध्रुव सिंह की अर्जी खारिज, 18 नवंबर को अगली सुनवाई


जौनपुर, 07 नवंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आजमगढ़ के लालगंज ब्लॉक प्रमुख अजय राय हत्याकांड में शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 सुरेंद्र यादव की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी ध्रुव सिंह की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पेश कीं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी। वहीं, मामले में आरोपी अखंड प्रताप सिंह की जिरह पूरी हुई और कासगंज जेल से तलब किए गए आरोपी ध्रुव सिंह को अदालत में पेश किया गया।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर 2026 की तिथि निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के अधिवक्ता मौजूद रहे।

मामले में इससे पहले मृतक अजय राय के भाई संजय राय की अदालत में गवाही दर्ज की गई थी। वह इस हत्याकांड के प्रमुख गवाहों में शामिल हैं।

विदित हो कि दो नवंबर 2003 को सुबह करीब आठ बजे केशवपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास गोली मारकर अजय राय की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भूपेंद्र कुमार सिंह, मुन्ना, अखंड प्रताप सिंह, ध्रुव सिंह और अनिल यादव समेत अन्य आरोपी हैं। करीब 23 साल पुराने इस चर्चित हत्याकांड की सुनवाई न्यायालय में जारी है।

पीड़ित पक्ष की ओर से मृतक के भाई संजय राय ने न्यायालय पर भरोसा जताते हुए परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद व्यक्त की। अधिवक्ता राकेश सिंह ने कहा कि पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए लगातार कानूनी प्रयास किए जा रहे हैं।

इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश सिंह, राजेश सिंह, राकेश सिंह और संजय सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

Livevns.news Desk
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