तत्कालीन बीडीओ समेत चार पर कोर्ट सख्त, गाली-गलौज व धमकी मामले में जारी हुआ सम्मन

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तत्कालीन बीडीओ समेत चार पर कोर्ट सख्त, गाली-गलौज व धमकी मामले में जारी हुआ सम्मन


जौनपुर,19 मार्च (हि.स.)। यूपी के जौनपुर में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मुकीम अहमद की अदालत ने गुरुवार को मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के मोकलपुर गांव से जुड़े एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए तत्कालीन खंड विकास अधिकारी सहित चार लोगों के खिलाफ सम्मन जारी किया है। अदालत ने सभी आरोपियों को तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 07 अप्रैल की तारीख तय की है।

वादी अश्वनी कुमार मिश्रा, निवासी ग्राम मोकलपुर, द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र के आधार पर अदालत ने तत्कालीन खंड विकास अधिकारी राजीव कुमार, एआरओ ए.के. सिंह, सचिव राणा कौशिक सिंह तथा प्रधान पति छोटेलाल विश्वकर्मा को गाली-गलौज, धमकी और अपमान के आरोप में तलब किया है।वादी के अनुसार, 4 अप्रैल 2021 को वह ग्राम सभा मोकलपुर से वार्ड सदस्य पद के लिए नामांकन करने मड़ियाहूं ब्लॉक पहुंचे थे। वहां पहले से मौजूद प्रधान पति छोटेलाल विश्वकर्मा ने कथित रूप से ब्लॉक कर्मियों के साथ मिलकर उनका नामांकन पत्र स्वीकार करने से मना करवा दिया।आरोप है कि जब अश्वनी मिश्रा ने इसकी शिकायत तत्कालीन बीडीओ राजीव कुमार, एआरओ ए.के. सिंह और सचिव राणा कौशिक सिंह से की, तो उन्होंने न केवल अभद्र भाषा का प्रयोग किया बल्कि धमकी देते हुए नामांकन निरस्त करने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की बात भी कही।वादी ने तत्काल उप जिलाधिकारी मड़ियाहूं को फोन से सूचना दी, जिसके बाद उनका नामांकन पत्र दाखिल हो सका। इसके बावजूद, पुलिस व उच्च अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने चारों आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी कर उन्हें तलब किया है। अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई 07 अप्रैल को होगी।

हिन्दुस्थान समाचार / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

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