गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा


जालौन, 22 फ़रवरी (हि.स.)। अनुसूचित जाति के युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में गुरुवार को एससीएसटी कोर्ट में फैसला सुनाया गया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है, फैसले के बाद सजा वारंट जारी कर दोषी को जेल भेज दिया गया है।

घटना 17 सितंबर 2019 की है, जालौन के मुहल्ला चुर्खीवाल निवासी महेंद्र कुमार की उरई कोतवाली क्षेत्र में बड़गांव के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गाड़ी में ही उसका शव मिला था। महेंद्र के भाई विरेंद्र कुमार दोहरे ने बाद में रिंकू राजावत व सजीव कुमार पुत्र रामकुमार के विरुद्ध हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया।

वीरेंद्र का कहना था कि उसका भाई महेंद्र आरोपितों की गाड़ी चलाता था। दो दिन पहले उसने गाड़ी चलाने से मना कर दिया था, जिसके बाद आरोपित उससे खुन्नस रखने लगे और उसी खुन्नस में उसके भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर हत्या व अनुसूचित जाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। तत्कालीन सीओ सिटी संतोष कुमार ने मामले की विवेचना की, जांच के बाद पुलिस को सिर्फ संजीव कुमार उर्फ संजू के विरुद्ध साक्ष्य मिले। उसी के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। करीब पांच साल चले ट्रायल के बाद गुरुवार को एससीएसटी कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हो गई।

जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने बताया कि न्यायाधीश शिवकुमार ने संजीव कुमार उर्फ संजू को हत्या व अनुसूचित जाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम में दोषी करार दिया है। हत्या के अपराध में उसे सश्रम आजीवन कारवास एवं 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसले के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/ विशाल/राजेश

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