किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास
जालौन, 25 जनवरी (हि.स.)। उरई-चुर्खी थाने के एक गांव में युवक द्वारा घर में घुसकर 12 वर्षीय किशोरी संग दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर स्पेशल जज पोक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने आरोपी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रूपये जुर्माना लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया की चुर्खी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने एक जनवरी 2022 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि एक जनवरी 2022 को वह किसी कार्य से उरई गए हुए थे, जबकि उसकी पत्नी किसी कार्य से चाचा के यहां थी। घर में उसकी 12 वर्षीय पुत्री अकेली थी। तभी चुर्खी थाना क्षेत्र के ग्राम सोहरापुर निवासी पप्पू कुशवाहा पुत्र रामदास उसके घर में घुस आया और उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म कर दिया।
इसके बाद घर में पहुंचे परिजनों को किशोरी ने पूरी बात बताई। थाना पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर पप्पू कुशवाहा के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।
गुरुवार को सुनवाई पुरी हुई, जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह गवाहों के बयानों को सुनने के बाद न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद कमर ने आरोपी पप्पू कुशवाहा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है।
हिन्दुस्थान समाचार/ विशाल/राजेश
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