हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद, 26-26 हजार जुर्माना

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हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद, 26-26 हजार जुर्माना


मीरजापुर, 05 मई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में चुनार थाना क्षेत्र के एक हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01 ने दो दोषियों को मंगलवार आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 26-26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी सच्चिदानंद तिवारी ने बताया कि 8 अगस्त 2022 को बगही निवासी प्रमोद कुमार सिंह ने अपने पुत्र विकास सिंह की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या किए जाने का मुकदमा चुनार थाने में दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की जांच कर नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

मामले की सुनवाई के दौरान विवेचक निरीक्षक त्रिवेणी लाल सेन सहित पुलिस टीम ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। उनके(एडीजीसी) द्वारा केस में ठोस बहस के आधार पर न्यायालय ने बेला गांव निवासी प्रतीक सिंह और हिमांशु उर्फ पांचू को धारा 302/34 व 323 भादवि में दोषी मानते हुए उम्रकैद और 26-26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माना न अदा करने पर दोषियों को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा

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