सड़क हादसे में मृत सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक के परिजनों को 39 लाख मुआवजे का आदेश

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सड़क हादसे में मृत सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक के परिजनों को 39 लाख मुआवजे का आदेश


जौनपुर, 06 अगस्त (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले बड़ौदा यूपी बैंक के सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक के आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को ब्याज सहित 39 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया है। अधिकरण ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि आदेश की तिथि से दो माह के भीतर निर्धारित राशि का भुगतान किया जाए।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश मनोज कुमार अग्रवाल की अदालत में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर यह निर्णय सुनाया गया। पीड़ित के अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के अनुसार, लाइन बाजार थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी मुरादगंज निवासी पन्नालाल(64) बड़ौदा यूपी बैंक से सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक थे। वे तीन जुलाई 2023 की रात करीब साढ़े आठ बजे स्कूटी से जा रहे थे। पॉलिटेक्निक चौराहे के निकट तेज गति एवं लापरवाही से चलाई जा रही एक मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल पन्नालाल की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।

दुर्घटना के बाद मृतक की पत्नी शांति तथा उनके पुत्रों ने मोटरसाइकिल चालक, वाहन स्वामी और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में क्षतिपूर्ति याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए आवश्यक साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए।

सुनवाई के दौरान अधिकरण ने मृतक की मासिक पेंशन 41,891 रुपये को आधार मानते हुए दोनों पक्षों की दलीलों, दस्तावेजों और साक्ष्यों का परीक्षण किया। न्यायालय ने माना कि दुर्घटना मोटरसाइकिल चालक की लापरवाही के कारण हुई थी। इसके आधार पर बीमा कंपनी को मृतक के आश्रितों को ब्याज सहित 39 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दो माह के भीतर अदा करने का आदेश दिया।

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हिन्दुस्थान समाचार / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

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