मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मकान की नीलामी की जांच के आदेश दिए

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मकान की नीलामी की जांच के आदेश दिए
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मकान की नीलामी की जांच के आदेश दिए


मुरादाबाद, 13 अप्रैल (हि.स.)। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक मकान की नीलामी की जांच के आदेश दिए हैं।

कोतवाली के रेती स्ट्रीट निवासी वीरेंद्र सहाय गोयल ने अपने वकील अभिषेक शर्मा के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें एक मकान दस सराय भदौरा में वर्ष 2015 में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला से 10.40 लाख रुपये में नीलामी में खरीदा था।

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला मुरादाबाद शाखा वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुरादाबाद शाखा है। मकान खरीदने के बाद बैंक कर्मचारियों ने मकान पर कब्जा नहीं कराया था। जिसकी शिकायत कई बार बैंक अधिकारियों से भी की थी,लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 06 दिसंबर 2023 को बैंक अधिकारियों ने पूर्व में हुई नीलामी को भी निरस्त कर दिया और मकान किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया।

हिन्दुस्थान समाचार/निमित/दीपक/राजेश

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