देश के हर नागरिक को संविधान के बारे में जानना चाहिए : सुरेश खन्ना

देश के हर नागरिक को संविधान के बारे में जानना चाहिए : सुरेश खन्ना
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देश के हर नागरिक को संविधान के बारे में जानना चाहिए : सुरेश खन्ना


लखनऊ, 26 नवम्बर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में रविवार को लोक भवन ऑडिटोरियम में संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की उद्देशिका का पाठन किया गया।

कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी, अन्य विशिष्ट अतिथियों एवं विभिन्न स्कूलों से आए छात्र-छात्राओं ने सामूहिक रूप से संविधान की उद्देशिका का पाठन किया। इस अवसर पर संविधान के मूल्य एवं आदर्शों से संबंधित विषय पर आयोजित वाद-विवाद एवं निबंध प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान प्राप्त छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया।

संसदीय कार्य मंत्री ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि देश के हर नागरिक को संविधान के बारे में जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में पूरे देश में ‘संविधान दिवस’ मनाने की परम्परा प्रारम्भ करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद के पात्र हैं। संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य है कि देश का हर नागरिक, हर आम आदमी संविधान के बारे में जाने, उस पर चिंतन करे और उसको अपने जीवन में उतारे।

खन्ना ने कहा कि भारत का संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था के शाश्वत एवं मूल सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है। यह संविधान सभा के दूरदर्शी विद्वान सदस्यों के सामूहिक ज्ञान एवं बहुमूल्य अनुभवों का सार है।

संविधान से मिलने वाली शक्तियों से हमें हर कठिन कार्य को सरलता से करने और राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। देश के चुनाव संविधान में निहित शक्तियों को सत्यापित करते हैं। हमारा संविधान राष्ट्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान तथा जन आकांक्षाओं की पूर्ति का एक सक्षम माध्यम साबित हुआ है।

संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि समाज परिवर्तनशील है। ऐसी दूरदर्शिता रखते हुए डॉ. आंबेडकर ने समय अनुसार संविधान में परिवर्तन हो सके, इसके लिए इसे लचीला बनाया। अब तक हमारे संविधान में सौ से अधिक संशोधन हो चुके हैं।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि हमारे संविधान में स्थायित्व के साथ-साथ परिवर्तनशीलता काे एक साथ समावेश किया गया है। हर नागरिक को राजनीतिक अधिकार देते हुए सभी को मताधिकार का अधिकार दिया गया है। भौगोलिक, सामाजिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण से समय के साथ आए परिवर्तन के अनुसार हमारे संविधान में समय-समय पर संशोधन किया गया।

कार्यक्रम को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे तथा अपर महाधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह ने भी सम्बोधित किया।

हिन्दुस्थान समाचार/बृजनन्दन/दिलीप

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