उप्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों से बीएलए नियुक्त करने का किया अनुरोध
लखनऊ, 31 अक्टूबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाता सूची की शुद्धता एवं शुचिता हेतु राज्य के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से बीएलए नियुक्त किए जाने का अनुरोध किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी दलों से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में सहयोग भी मांगा है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की अध्यक्षता में मंगलवार को निर्वाचन कार्यालय के सभागार में प्रदेश स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया (मार्क्सवादी), बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
बैठक में राजनैतिक दलों को अवगत कराया गया कि प्रदेश के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सभी पदाभिहित स्थलों पर निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन 27 अक्टूबर को कर दिया गया है। इस दौरान राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि उन्हें आलेख्य नामावली प्राप्त हो गयी है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बीएलए की नियुक्ति के सम्बन्ध में बताया कि बीएलए एक बार अथवा एक दिन में 10 फार्म से अधिक नहीं दे सकता है और पूरे पुनरीक्षण अवधि में कुल 30 फार्म दे सकता है। इसके अतिरिक्त बीएलए इस घोषणा के साथ आवेदन पत्रों की एक सूची भी प्रस्तुत करेगा कि उसने आवेदन पत्रों के विवरणों को व्यक्तिगत रूप से सत्यापित कर लिया है और संतुष्ट है कि वे सही हैं। 05 जनवरी, 2023 के पश्चात् से 19 सितम्बर, 2023 तक की समस्त पूरक सूचियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
बैठक में आलेख्य प्रकाशन की अवधि में निर्धारित छह विशेष अभियान तिथियों 04 व 05 नवम्बर, 25 नवम्बर, 25 व 26 नवम्बर, और 02 व 03 दिसम्बर के बारे में भी राजनैतिक दलों को अवगत कराया गया। उन्हें यह भी बताया गया कि इस विशेष अभियान तिथियों में सभी बीएलओ मतदाता सूचियों तथा सभी फार्मों जैसे फार्म-6, 7, 8 के साथ अपने-अपने मतदेय स्थल पर उपस्थित रहेंगे। निवास परिवर्तन के संदर्भ में फार्म-6 के स्थान पर फार्म-8 भरा जायेगा। दावे और आपत्तियां 27 अक्टूबर से 09 दिसम्बर तक प्राप्त किये जायेंगे। इसके पश्चात इनका निस्तारण 26 दिसम्बर तक करते हुए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 05 जनवरी, 2024 को किया जाएगा। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि में मतदाता अपना नाम वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने एवं संशोधन इत्यादि कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित ऑनलाइन वेबपोर्टल पर अपने मोबाइल नम्बर द्वारा लॉगिन करके प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके भी उक्त सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं।
हिन्दुस्थान समाचार/पीएन द्विवेदी/आकाश
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