एसओजी प्रभारी व थानाध्यक्ष समेत 23 पुलिस कर्मियों पर फेक एनकाउंटर का वाद दर्ज

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एसओजी प्रभारी व थानाध्यक्ष समेत 23 पुलिस कर्मियों पर फेक एनकाउंटर का वाद दर्ज


जौनपुर, 31 जुलाई (हि.स.)। यूपी के जौनपुर में खुटहन थाना अंतर्गत बीते एक मई को हुए दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड मामले में एनकाउंटर में मारे गए आरोपी रवि यादव की माता अमरावती देवी ने प्रभारी सीजेएम की अदालत में एसओजी प्रभारी व थानाध्यक्ष खेतासराय समेत 23 पुलिस कर्मियों के खिलाफ फेक एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया। इसी मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने वाद दर्ज कर थाना खेतासराय से रिपोर्ट तलब किया है। अगली सुनवाई 07 अगस्त को होगी।

परिवादिनी अमरावती देवी निवासी सोंधी खेतासराय ने एसओजी प्रभारी प्रकाश शुक्ला, थानाध्यक्ष खेतासराय प्रदीप कुमार सिंह थानाध्यक्ष लाइन बाजार के. के. सिंह समेत 23 पुलिस कर्मियों के खिलाफ अधिवक्ता समर बहादुर यादव के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया कि 1 मई 2026 को आजाद बिंद की हत्या हो गई थी जिसमें वादिनी के लड़के रवि यादव, प्रदीप बिंद व भोले राजभर को आरोपी बनाया गया था। रवि की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया गया। पुलिस उसके एनकाउंटर के फिराक में पड़ गई। एनकाउंटर के डर से रवि दिल्ली चला गया।

सूचना पर पुलिस दिल्ली सुरेंद्र कश्यप के आवास पर पहुंची और वहां से 23 मई 2026 को रवि को गिरफ्तार कर जौनपुर लाई 24 मई को 9:00 बजे रात सुरेरी के लाकअप में रखा 25 मई की रात 1:25 बजे गोरारी तिराहे के पास फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उसकी हत्या कर दिए। पोस्टमार्टम में सीने में एक गोली लगी पाई गई जो आर पार हो गई है। स्पष्ट है कि नजदीक से उसकी हत्या करने की नीयत से फायर किया गया।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करते हुए कथित पुलिस मुठभेड़ में शामिल पुलिस वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। यदि रवि का नाम प्रकाश में आया था तो विवेचक को कुर्की इत्यादि की कार्रवाई करनी चाहिए थी लेकिन अपना गुड वर्क दिखाने के चक्कर में बेटे की हत्या कर दी गयी। इस मामले में अधिवक्ता समर बहादुर यादव ने बताया कि वादिनी ने पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वादिनी ने कोर्ट से मांग किया कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। इस मामले को कोर्ट ने संज्ञान लिया है और पुलिस कर्मियों के खिलाफ वाद दर्ज करते हुए 07 अगस्त को सुनवाई की तिथि दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

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