बिना लाइसेंस के न ई-रिक्शा चला पाएंगे और न ही खरीद पाएंगे
मुरादाबाद, 18 फरवरी (हि.स.)। कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी मुरादाबाद के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) डा. आन्जनेय सिंह ने रविवार को बताया कि बिना लाइसेंस के ई-रिक्शा चलाने पर चालान होगा और बिना लाइसेंस के अब ई-रिक्शा भी नहीं खरीदी जा सकेगी। इसके लिए ई-रिक्शा शोरूम संचालकों को निर्देश दे दिए गए हैं।
एआरटीओ (प्रशासन) डा. आन्जनेय सिंह ने बताया कि ई-रिक्शाओं के लिए परिवहन विभाग के पहले से तय नियमों का अब सख्ती से पालन कराया जाएगा। अब कोई बिना ई-रिक्शा श्रेणी के लाइसेंस के ई-रिक्शा खरीदा सकेगा और न चला सकेगा। वर्ष-2019 में केन्द्रीय गोटरयान नियमावली-1989 में संशोधन कर दिया गया था, जिसमें नियमावली के नियम-8 (अ) के तहत ई-रिक्शा का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 दिन का प्रशिक्षण रिक्शा बनाने बाली कम्पनी या ड्राईविग स्कूल के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था, उसके उपरान्त ई-रिक्शा के लाइसेंस बनना कम हो गये थे, सड़कों पर अभी बिना लाइसेंस के कितने ई-रिक्शा दौड़ रहे हैं, यह जाँच करने के लिए जल्द अभियान शुरू होगा।
एआरटीओ (प्रशासन) डा. आन्जनेय सिंह ने आगे बताया कि अभियान के द्वारा शहर में दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी। साथ ही यातायात व्यवस्था बनाने में भी मदद मिलेगी। शहर में ई-रिक्शा की संख्या बढ़ रही हैं, मगर ई-रिक्शा चालकों द्वारा लाइसेंस लेने एवं फिटनेस न कराने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जनपद में अभी तक लगभग 13000 ई-रिक्शा/ई-कार्ट पंजीकृत है जबकि वर्तमान तारीख तक 1989 ई-रिक्शा के लाइसेंस जारी हुए हैं, आंकडे बताते हैं 15 प्रतिशत ई-रिक्शा चालकों के पास वैध ई-रिक्शा ड्राईविंग लाइसेंस हैं, अन्य व्यक्ति बिना ड्राईविंग लाइसेंस के ई-रिक्शा संचालन कर रहें हैं, वर्तमान में लगभग 5000 ई-रिक्शा फिटनेस फेल संचालित हैं। जनपद में गुप्ता ड्राईविंग ट्रेनिंग कालिज द्वारा गुप्ता एसोसिएट्स पता-खसरा संख्या 322, ग्राम, गोपालपुर नत्थानगला उर्फ कोकरपुर, हकीमपुर बाईपास रोड, तहसील कांठ, मुरादाबाद मोबाईल न-9411635553 एवं शिनना सबिर मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल, ताहरपुर, संभल रोड़, मुरादाबाद मोबाईल न.- 9411856664 ई-रिक्शा के प्रशिक्षण हेतु संचालित हैं।
जनपद के सभी ई-रिक्शा चालकों/ चालकों से अपील की जाती है कि वह अपने ई-रिक्शा की फिटनेस समय से कराए, बिना लाइसेंस के ई-रिक्शा न चलाये, यदि बिना लाइसेंस/फिटनेस के ई-रिक्शा संचालित पाये जाते है तो नियमानुसार कानूनी कार्यवाही के तहत चालान की कार्यवाही की जायेगी, बिना फिटनेस के संचालन पर रु 5000/- हजार का जुर्माना एवं बिना ई-रिक्शा के लाइसेंस के संचालन पर रु 5000/- हजार का जुर्माना वसूला जायेगा।
हिन्दुस्थान समाचार/निमित जायसवाल /बृजनंदन
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