हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य पदार्थों पर प्रतिबन्ध के बाद खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण

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हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य पदार्थों पर प्रतिबन्ध के बाद खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण


हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य पदार्थों पर प्रतिबन्ध के बाद खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण


प्रतापगढ़, 20 नवम्बर (हि. स.)। जनपद में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने विभिन्न बाजारों में सोमवार को

24 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान कचहेरी रोड स्थित वी-मार्ट में एरावत ब्राण्ड चावल के 115 पैकेट, क्वालटी ब्राण्ड का कार्न फ्लैक्स के 09 पैकेट, दहिलामऊ एवं बलीपुर स्थित स्मार्ट प्वांइट में तत्व ऐग्रोगेनिक ब्राण्ड का चावल, दाल, पोहा, लोबिया, हल्दी पाउडर आदि के लगभग 120 पैकेट हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य पदार्थ स्टोर में थे, जो कम्पनी द्वारा रिकाल कर लिये गये हैं। वर्तमान में किसी भी प्रतिष्ठान में हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु प्रदर्शित नहीं हैं।

निरीक्षण के दौरान जनपद प्रतापगढ़ में स्थित विभिन्न बाजारों में खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य पदार्थों का निर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(जेडएफ)(ए)(1) में मिथ्याछाप की परिभाषा से आच्छादित है तथा उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अर्थदण्ड से दण्डनीय है।

हिन्दुस्थान समाचार/दीपेन्द्र/बृजनंदन

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