राहवीर बनने वाले राहगीरों को मिलेगा 25 हजार का इनाम

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राहवीर बनने वाले राहगीरों को मिलेगा 25 हजार का इनाम


बलिया, 01 अक्टूबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश सरकार उन राहगीरों को राहवीर के रूप में 25 हजार का इनाम देगी जो सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल तक पहुंचाएंगे। यह जानकारी बलिया के एआरटीओ अरुण राय ने गुरूवार को विकासखंड हनुमानगंज के सभागार में जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर जागरूकता कार्यक्रम में दी।

एआरटीओ अरुण कुमार राय ने इस दौरान अधिकारियों ने हिट एंड रन मुआवजा योजना, कैशलेस चिकित्सा योजना और राहवीर योजना के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा योजना 2022 केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की योजना है, जो एक अप्रैल 2022 से प्रभावी है। इसके तहत ऐसे सड़क हादसों में पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान है, जिनमें टक्कर मारने वाला वाहन चालक मौके से फरार हो जाता है और वाहन की पहचान नहीं हो पाती।

कार्यक्रम में बताया गया कि हिट एंड रन की स्थिति में मृत्यु होने पर दो लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायल होने पर निर्धारित मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित दस्तावेजों के साथ जिला स्तर पर निर्धारित अधिकारी के समक्ष दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। वहीं, यदि दुर्घटना में शामिल वाहन की पहचान हो जाती है तो मामला मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के माध्यम से निपटाया जाता है। उन्होंने राहवीर योजना के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। बताया गया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए तत्काल मदद करने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाएगा। दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने वाले राहवीर को 25 हजार रुपये का पुरस्कार और प्रशंसा पत्र दिए जाने का प्रावधान है।

कार्यक्रम में लोगों से अपील की गई कि सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मदद करने से पीछे न हटें। कार्यक्रम में कैशलेस ट्रीटमेंट योजना की भी जानकारी दी गई। बताया गया कि सरकार द्वारा पंजीकृत अस्पतालों में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का इलाज कराया जा सकेगा। दुर्घटना के दिन से अगले सात दिनों तक अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के इलाज का खर्च सरकार द्वारा वहन किए जाने का प्रावधान है। इसके तहत मरीज या उसके परिजनों पर इलाज का खर्च डालने के बजाय अस्पताल द्वारा ऑनलाइन क्लेम प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर पुलिस को सूचना देना भी आवश्यक होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / नीतू तिवारी

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