हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या मामले में आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

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हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या मामले में आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज


वाराणसी,03 अगस्त(हि.स.)। मंडुआडीह थाना क्षेत्र में हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या मामले में आरोपितों की जमानत अर्जी शनिवार को जिला जज संजीव पाण्डेय की अदालत ने खारिज कर दी। न्यायालय से राहत न मिलने पर दोनों आरोपित बलवंत पटेल व अभिषेक पटेल निराश दिखे। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध वादी के अधिवक्ता अनुज यादव, आनंद तिवारी पंकज व अभिषेक श्रीवास्तव पंकज ने किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मंडुआडीह क्षेत्र के नाथूपुर निवासी राकेश यादव ने मंडुआडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 21 मार्च 2024 को उसका भाई सोनू यादव राजातालाब से घर नाथूपुर आ रहा था। उसके साथ विकास यादव भी थे। इस दौरान वह लोग रात करीब 10.30 बजे जलालीपट्टी में छविकान्त प्रधान के घर के सामने गली में पहुंचे, उसी दौरान गली में पहले से ही घात लगाये बलवन्त पटेल, रवि उर्फ वीरू पटेल, सुनील पटेल उर्फ बाबू, अभिषेक उर्फ कल्लू व आनन्द पटेल उर्फ गोलू तथा अन्य अज्ञात दो लोगों ने उसके भाई को घेरकर गोली मार दिया। गोली वादी के भाई के माथे व दाहिने तरफ छाती के नीचे लगी। गोली लगते ही वह लहूलुहान होकर गिर गया। इस बीच गोली चलने की आवाज और शोरगुल सुनकर उधर भागा तो खम्भे पर लगे बिजली के बल्ब की रोशनी में देखा कि उपरोक्त लोग वहां से भाग रहे थे और सुनील पटेल उर्फ बाबू अपने हाथ में अवैध हथियार लहराते हुए दिखायी दिये। उसने वहाँ उपस्थित लोगों के सहयोग से अपने भाई को एम्बुलेंस में लादकर बीएचयू ट्रामा सेन्टर ले गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीधर त्रिपाठी / Siyaram Pandey

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