जिलाधिकारी ने आपराधिक प्रकरण में शस्त्र लाइसेंस निलंबित किया

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जिलाधिकारी ने आपराधिक प्रकरण में शस्त्र लाइसेंस निलंबित किया


देवरिया, 03 जून (हि.स.)। उत्तर प्रदेश देवरिया जनपद में जिला मजिस्ट्रेट एवं जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के आरोपों के मद्देनजर एक शस्त्र लाइसेंस को बुधवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिलाधिकारी ने संबंधित शस्त्र और लाइसेंस को पुलिस अभिरक्षा में लेने के भी निर्देश दिए हैं।

प्रशासन के अनुसार, गामा यादव पुत्र स्वर्गीय विश्वनाथ यादव, निवासी ग्राम पकड़ी तिवारी, थाना मदनपुर के विरुद्ध थाना मदनपुर में मुकदमा अपराध संख्या 107/2026 दर्ज है। इस मामले में उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

प्रकरण की गंभीरता और शस्त्र के संभावित दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी ने अपने आदेश 2 जून 2026 के तहत गामा यादव के नाम निर्गत शस्त्र लाइसेंस संख्या 704/थाना मदनपुर को निलंबित कर दिया। इस लाइसेंस पर धारित 7.62 एमएम पिस्टल भी आदेश के दायरे में शामिल है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ऐसे मामलों में यदि किसी लाइसेंसी शस्त्र के दुरुपयोग की आशंका प्रतीत होती है तो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही प्रभारी निरीक्षक, थाना मदनपुर को निर्देशित किया गया है कि संबंधित पिस्टल और शस्त्र लाइसेंस को तत्काल अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित रूप से संरक्षित किया जाए। प्रशासन ने कहा कि मामले की आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी और आवश्यकतानुसार अगला निर्णय लिया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / ज्योति पाठक

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