मुरादाबाद में प्रथम अपील खारिज होने पर गाज़ियाबाद जीएसटी ट्रिब्यूनल में करें अपील: गौरव गुप्ता

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मुरादाबाद में प्रथम अपील खारिज होने पर गाज़ियाबाद जीएसटी ट्रिब्यूनल में करें अपील: गौरव गुप्ता


मुरादाबाद, 22 मार्च (हि.स.)। डिस्ट्रिक्ट इन्कम टैक्स बार एसोसिएशन मुरादाबाद की मीटिंग रविवार को एक रेस्टोरेंट में हुई। सभा में एडवोकेट गौरव गुप्ता द्वारा बताया गया कि मुरादाबाद के जिन व्यापरियों की प्रथम अपील मुरादाबाद में खारिज हो चुकी है तो उन्हें गाज़ियाबाद में स्थित जीएसटी ट्रिब्यूनल में अपील करनी होगी।

गौरव गुप्ता ने आगे कहा कि इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2026 तक पारित होने वाले आदेशों की 30 जून 2026 तक ऑनलाइन अपील जीएसटी ट्रिब्यूनल में फाइल की जा सकती है तथा अपील फीस भी 1000 से लेकर अधिकतम 25,000 तक केस के अनुसार देनी होगी। अंकित कुमार गुप्ता अधिवक्ता द्वारा कहा कि धारा 74 ए वित्तीय वर्ष 2024-25 और उसके बाद के टैक्स मामलों पर लागू होगी यदि टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है, कम भुगतान किया गया है, या गलत रिफंड-आईटीसी लिया गया है तो यह धारा लागू होगी। 74 ए का नोटिस वार्षिक रिटर्न की नियत तिथि से 42 महीने के भीतर जारी किया जा सकता है। बिना फ्रॉड के मामलों में नोटिस से पहले तथा नोटिस जारी होने के 60 दिन के अंदर टैक्स तथा ब्याज का भुगतान करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। इस धारा का उद्देश्य पुराने कानूनों की तुलना में कानूनी कार्यवाही को आसान बनाना है।

कर अधिवक्ता शिशिर गुप्ता ने कहा कि वाउचर और लॉयल्टी पॉइंट्स पर जीएसटी नियमों में स्पष्टतामाननीय हाईकोर्ट के हालिया फैसलों और सरकारी सर्कुलर (243/37/2024) ने वाउचर और रिवॉर्ड पॉइंट्स पर टैक्स की स्थिति साफ कर दी है। बैठक की अध्यक्षता विकास गोयल तथा संचालन अतुल सक्सेना द्वारा किया गया।

हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल

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