न्यायालय के आदेश पर 36,580 किलो असुरक्षित भुना चना नष्ट : धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी

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न्यायालय के आदेश पर 36,580 किलो असुरक्षित भुना चना नष्ट : धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी


कानपुर, 24 अगस्त (हि.स.)। औरामिन डाई की मौजूदगी के कारण असुरक्षित घोषित 36,580 किलोग्राम भुना चना न्यायालय के आदेश पर नष्ट कराया गया। यह कार्रवाई 23 अगस्त को नगर निगम के भौंती स्थित डंपिंग यार्ड में पर्यावरण अनुकूल तरीके से कराई गई। यह जानकारी मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी ने सोमवार को दी।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 33.48 लाख रुपये अनुमानित कीमत का सीज भुना चना नष्ट कराया। विभाग की ओर से 17 दिसंबर 2025 को की गई कार्रवाई के दौरान भुना चना सीज किया गया था। जांच में इसमें औरामिन डाई की मौजूदगी मिली थी। रेफरल प्रयोगशाला की जांच में भी इसकी पुष्टि होने पर इसे असुरक्षित घोषित किया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-1, कानपुर नगर में सरकार बनाम महेश कुमार गुप्ता से संबंधित दो वादों में सीज सामग्री के विनष्टीकरण को लेकर 14 जुलाई 2026 को आदेश जारी किया गया था। आदेश के अनुपालन के लिए धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की गई। इसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह और डॉ. देवेंद्र सिंह आजाद सदस्य बनाए गए।

समिति ने पर्यावरण अनुकूल तरीके से सामग्री नष्ट कराने के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से दिशा-निर्देश मांगे। बोर्ड ने दो पंजीकृत एजेंसियों की जानकारी दी। इन एजेंसियों से संपर्क करने पर विनष्टीकरण के लिए 40 रुपये प्रति किलोग्राम शुल्क बताया गया। संबंधित फर्म ने शुल्क अधिक होने के कारण इसे वहन करने में असमर्थता जताई।

इसके बाद नगर निगम से संपर्क कर भौंती स्थित डंपिंग यार्ड में विनष्टीकरण की व्यवस्था कराई गई।

समिति ने मौके पर पहुंचकर सीज सामग्री की सील का सत्यापन किया। सील सही मिलने पर नियमानुसार उसे हटाकर सामग्री विनष्टीकरण के लिए अवमुक्त की गई। निरीक्षण में कुछ सामग्री चूहों से क्षतिग्रस्त भी मिली। उपलब्ध 36,580 किलोग्राम भुना चना नगर निगम से अनुबंधित फर्म मेसर्स एनवायरमेंटल टेक्नो, आगरा के माध्यम से नियमानुसार नष्ट कराया गया।

हिन्दुस्थान समाचार / रोहित कश्यप

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