देवरिया : भटनी में अवैध पटाखों के गोदाम पर छापा, 35 क्विंटल पटाखे जब्त

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देवरिया : भटनी में अवैध पटाखों के गोदाम पर छापा, 35 क्विंटल पटाखे जब्त


देवरिया : भटनी में अवैध पटाखों के गोदाम पर छापा, 35 क्विंटल पटाखे जब्त


- बिना लाइसेंस गोदाम में रखा था पटाखों का जखीरा, विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

- खाद्य पदार्थों के गोदाम पर भी छापेमारी, रस्क, नमकीन और क्रीम रोल के नमूने लिए

- लाइसेंस मिलने तक खाद्य पदार्थों की बिक्री पर लगाई रोक

देवरिया, 02 नवंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के भटनी थाना क्षेत्र में दीपावली और अन्य त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने अवैध पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। सोमवार को उप जिलाधिकारी सलेमपुर क्षितिज द्विवेदी ने पुलिस बल और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम के साथ भटनी थाना क्षेत्र के मिश्रौली दीक्षित गांव में छापेमारी की। इस दौरान एक गोदाम से करीब 30 से 35 क्विंटल अवैध पटाखे बरामद कर जब्त किए गए। गोदाम संचालक बैद्यनाथ मद्धेशिया के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।

प्रशासन को सूचना मिली थी कि मिश्रौली दीक्षित गांव निवासी बैद्यनाथ मद्धेशिया ने अपने गोदाम में बिना अनुमति भारी मात्रा में पटाखों का भंडारण कर रखा है। इस पर एसडीएम क्षितिज द्विवेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और गोदाम की जांच की। अधिकारियों ने पटाखों के भंडारण से संबंधित लाइसेंस और अनुमति के कागजात मांगे, लेकिन संचालक मौके पर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

इसके बाद प्रशासन ने गोदाम में रखे विभिन्न प्रकार के करीब 30 से 35 क्विंटल पटाखों को जब्त कर लिया। अधिकारियों के अनुसार, बिना लाइसेंस इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का भंडारण सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर मामला है। प्रकरण में विस्फोटक अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

पटाखों के गोदाम की कार्रवाई के साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम ने बैद्यनाथ मद्धेशिया के खाद्य पदार्थों के गोदाम पर भी छापा मारा। जांच के दौरान वहां बिस्कुट, रस्क, नमकीन और क्रीम रोल सहित कई खाद्य सामग्री भंडारित मिलीं। अधिकारियों ने गोदाम में खाद्य पदार्थों के भंडारण से संबंधित लाइसेंस की जांच की तो पता चला कि कारोबारी के पास केवल दुकान पर खाद्य सामग्री की बिक्री का लाइसेंस है। गोदाम में भंडारण के लिए अलग से आवश्यक लाइसेंस नहीं लिया गया था।

जांच के दौरान गोदाम में साफ-सफाई और रखरखाव की व्यवस्था में भी कमियां पाई गईं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा त्रिपाठी ने रस्क, नमकीन और क्रीम रोल के नमूने लेकर जांच के लिए भेजने की कार्रवाई की। विभाग की ओर से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त होने तक गोदाम से खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।

उप जिलाधिकारी सलेमपुर क्षितिज द्विवेदी ने बताया कि त्योहारों के दौरान आम लोगों की सुरक्षा और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। बिना अनुमति पटाखों का भंडारण करने और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

हिन्दुस्थान समाचार / ज्योति पाठक

Livevns.news Desk
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