31 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ भरें कर निर्धारण वर्ष 2023-24 का आयकर रिटर्न
- 2.5 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को कोई विलंब शुल्क नहीं देना
- जीएसटी एंड इनकम टैक्स के अधिवक्ता गौरव गुप्ता एडवोकेट ने दी जानकारी
मुरादाबाद, 24 दिसम्बर (हि.स.)। जीएसटी एंड इनकम टैक्स के अधिवक्ता गौरव गुप्ता एडवोकेट ने रविवार को बताया कि जो करदाता अभी तक कर निर्धारण वर्ष 2023-2024 का आयकर रिटर्न नहीं भर पाए हैं वह 31 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ अपना आयकर रिटर्न भर सकते हैं।
गौरव गुप्ता ने आगे बताया कि यदि करदाता की आय ढाई लाख रुपये सालाना तक है तो उसे कोई विलंब शुल्क नहीं देना है। यदि करदाता की आयु 60 वर्ष से कम हैं तो उसे 2.5 लाख से अधिक और 5 लाख रुपये से कम आय पर होने पर ₹1,000 की लेट फीस देनी होगी। यदि करदाता की आयु 60 वर्ष से अधिक है तो उसे तीन लाख से अधिक तथा पांच लाख रुपये से कम आय होने पर एक हजार रुपये विलंब शुल्क देना होगा। यदि करदाता की आयु 80 वर्ष से अधिक है तो उसे पांच लाख तक की आय पर कोई विलंब शुल्क नहीं देना होगा।
गौरव गुप्ता ने बताया कि ऐसे करदाता जिनकी आय कर योग्य सीमा से अधिक है और उन्होंने आयकर का भुगतान नहीं किया है ,उन्हें विलंब शुल्क के साथ ब्याज भी देना होगा। आयकर रिटर्न जितनी देर से फाइल किया जाएगा, उतना ही अधिक ब्याज भी देना होगा। उसके बाद ही आयकर रिटर्न फाइल होगी। ऐसे करदाता जिनका टीडीएस कट गया है, मगर वह आयकर रिटर्न नहीं भर पाए हैं, ऐसे करदाता 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न भर कर अपना रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। यदि कर निर्धारण वर्ष 2023-24 का आयकर रिटर्न 31 दिसंबर तक नहीं भरा जाता है तो करदाता को आयकर रिफंड नहीं मिलेगा।
हिन्दुस्थान समाचार/निमित जायसवाल/सियाराम
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