नवम्बर माह में उप्र में 11, 489 सामूहिक विवाह हुए संपन्न

नवम्बर माह में उप्र में 11, 489 सामूहिक विवाह हुए संपन्न
WhatsApp Channel Join Now
नवम्बर माह में उप्र में 11, 489 सामूहिक विवाह हुए संपन्न


नवम्बर माह में उप्र में 11, 489 सामूहिक विवाह हुए संपन्न


नवम्बर माह में उप्र में 11, 489 सामूहिक विवाह हुए संपन्न


लखनऊ, 04 दिसम्बर (हि.स.)। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हर वर्ग की बेटियों का सहारा बन रही है। इस योजना के तहत समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रदेश भर के जिलों में सामूहिक शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए प्रदेश के लिए 109883 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभाग लगातार अग्रसर है। इसी क्रम में नवम्बर माह में हुए समारोह में शुभ मुहूर्त में प्रदेश भर में 11, 489 सामूहिक विवाह संपन्न करवाए गए हैं। दिसम्बर और जनवरी में 50 हजार शादियां प्रस्तावित हैं। इसके लिए सभी जिलों को बजट भी आवंटित कर दिया गया है। अभी तक लगभग 68,825 आवेदन आ चुके हैं। वहीं ऑनलाइन पोर्टल पर हर दिन करीब एक हजार आवेदन आ रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि समाज कल्याण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने योजना की पारदर्शिता के लिए ऑफलाइन को खत्म कर ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था प्रभावी की है। इससे जहां पात्रों को सहूलियत हो रही है, वहीं बिचौलियों की मनमानी भी रुक रही है। विवाह के लिए लाभार्थी के मोबाइल पर ही विवाह की तारीख और सूचना एसएमएस से भेजी जा रही है। यही वजह है कि पोर्टल बनने के बाद अगस्त से अभी तक 68,825 आवेदन ऑनलाइन आ चुके हैं। इस योजना के तहत कन्या का बैंक खाता होना अनिवार्य है। इन खातों को आधार कार्ड से लिंक करवाया जा रहा है।

सामूहिक विवाह समारोह में दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना के लिए कन्या के खाते में 35 हजार रुपये सहायता राशि अंतरित की गई। वहीं विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि पर 10 हजार रुपये खर्च किए गए। विधवा, परित्यक्ता/ तलाकशुदा के मामले में पांच हजार रुपये तक की वैवाहिक सामग्री दी गई और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए छह हजार रुपये प्रति जोड़ा व्यय किया गया।

योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए लाभार्थी आधार डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर), जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्र अथवा विभागी वेबसाइट से भरा सकते हैं। आवेदक द्वारा आवेदन विवाह की निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पहले ही करना होगा। आवेदन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्वीकार होगा। https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।

समाज कल्याण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि जरूरतमंद परिवार के उत्थान एवं विकास के प्रति कटिबद्ध हैं। उनका प्रयास है कि समस्त निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सके।

हिन्दुस्थान समाचार/दीपक/दिलीप

हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्‍वाइन करने के लि‍ये  यहां क्‍लि‍क करें, साथ ही लेटेस्‍ट हि‍न्‍दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लि‍ये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लि‍ये  यहां क्लिक करें।

Share this story