बेटे की आंखों के सामने बाप का कत्ल करने वाले को उम्रकैद

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सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने सुनाया निर्णय

चित्रकूट, 02 अप्रैल (हि.स.)।उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में लगभग 1 साल पहले होली के त्योहार पर पुत्र के सामने पिता को कुल्हाड़ी मारकर मौत के घाट उतारने के मामले में दोष सिद्ध होने पर सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ₹11000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि 14 मार्च 2025 को जारो माफी गांव की निवासी मीरा प्रजापति ने मारकुंडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गई तहरीर में उसने बताया था कि गांव के ही रामप्रसाद ने उसके पति से गाली गलौज की और विरोध करने पर कुल्हाड़ी से उन पर हमला कर दिया। जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के नाबालिग बेटे 12 वर्षीय सत्यम ने बताया था कि घटना के दिन 14 मार्च को होली का त्यौहार होने के कारण स्कूल बंद था। उसके पिता बाल कटवाने के लिए घर से निकले थे । इस दौरान वह पिता को बुलाने के लिए गया और उनके साथ वापस आ रहा था। रास्ते में राम प्रसाद ने पिता को गाली देना शुरू कर दिया। विरोध करने पर कुल्हाड़ी से कई वार किया, जिससे पिता का गला कट गया और हमलावर मौके से फरार हो गया। मौके पर मौजूद ग्रामीण उनके पिता को जिला अस्पताल ले गए । यहां गंभीर हालत के चलते उन्हें रेफर कर दिया गया । बाद में इलाज के दौरान जबलपुर में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था । बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने इस मामले में निर्णय सुनाया। इसमें दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी राम प्रसाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ₹11000 अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।

हिन्दुस्थान समाचार / रतन पटेल

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