ग्राम प्रधान पर वित्तीय अनियमितता का दोष सिद्ध, डीएम ने प्रधान को पद से किया बर्खास्त,रिकवरी के दिए आदेश

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ग्राम प्रधान पर वित्तीय अनियमितता का दोष सिद्ध, डीएम ने प्रधान को पद से किया बर्खास्त,रिकवरी के दिए आदेश


अमेठी, 02 अप्रैल (हि.स.)।अमेठी जनपद में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। विकास खंड भादर की ग्राम पंचायत सवनगी की प्रधान श्रीमती भानमती को वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर मामले में पद से बर्खास्त कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट संजय चौहान ने जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद यह कार्रवाई की गईं है।

जिलाधिकारी अमेठी संजय चौहान ने बताया कि जांच में सामने आया कि बिना कार्य कराए ही सरकारी धनराशि निकाली गई और निर्माण कार्यों की मजदूरी की रकम प्रधान के पति के खाते में ट्रांसफर की गई। कुल ₹6,72,433 के गबन की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने इसमें से आधी धनराशि ₹3,36,216.5 की तत्काल वसूली के आदेश जारी किए हैं, जिसे भू-राजस्व की तरह वसूला जाएगा। आगे बताया गया कि इस गांव के निवासी अनिल कुमार जायसवाल की शिकायत पर मामले की जांच शुरू हुई थी। प्रारंभिक जांच खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से कराई गई, जिसमें अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद प्रधान को निलंबित कर वित्तीय अधिकार भी सीज कर दिए गए थे। इसी बीच मामला उच्च न्यायालय पहुंचा, जहां कोर्ट ने निलंबन समाप्त करते हुए निष्पक्ष जांच पूरी करने और प्रधान पक्ष को सुनवाई का मौका देने के निर्देश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद गठित त्रिसदस्यीय जांच समिति गठित की गई जिसके अध्यक्ष अधिशासी अभियंता नलकूप को बनाया गया। इस समिति ने दोबारा जांच की जिसमें पहले की तरह ही वित्तीय गड़बड़ियां पुष्ट पाई गईं।

जिलाधिकारी संजय चौहान ने बताया कि सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर प्रधान को पद से हटाते हुए गबन की राशि की वसूली के आदेश दिए गए हैं। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि वसूली की रकम ग्राम पंचायत निधि में जमा कराई जाए।

हिन्दुस्थान समाचार / लोकेश त्रिपाठी

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