अतिक्रमण की गई सार्वजनिक भूमि पर चला बुलडोजर
बहराइच, 07 मई (हि.स.)। तहसील पयागपुर की ग्राम पंचायत सचौली में सार्वजनिक भूमि पर किये गए अवैध कब्जे पर उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी,तहसीलदार, ग्राम प्रधान सहित नगर पंचायत के अधिशाषी अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जिसके बाद जिले के प्रशासनिक अमले में हड़कम्प मच गया। आनन- फानन में गुरुवार को पयागपुर तहसील प्रशासन ने ग्राम पंचायत सचौली पहुँचकर बुलडोजर कार्यवाई करते हुए अतिक्रमित की गई लगभग 3.3620 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर दिया। उपजिलाधिकारी पयागपुर अश्विनी पाण्डेय ने बताया कि तहसीलदार न्यायालय से बेदखली का नोटिस जारी किया गया था जिसके बाद कब्जाधारियों ने जिलाधिकारी न्यायालय में अपील की थी जहाँ से कोई राहत न देते हुए जिलाधिकारी ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया था। इसके बाद अतिक्रमणकारियों को कब्जा हटा लेने की बराबर नोटिस दी जा रही थी लेकिन कब्जा न हटाये जाने पर बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण ध्वस्त कराया गया है।
ज्ञात हो कि अवध युगान्तर न्यास के अध्यक्ष उत्तम सिंह ने लखनऊ खंडपीठ में न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की अदालत में सार्वजनिक भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाये जाने हेतु याचिका योजित की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए थे कि मामले में कई बार उच्चाधिकारियों से शिकायत भी की गई है,लेकिन प्रशासन कोई ठोस कार्यवाई न कर ढुलमुल रवैय्या अपनाए हुए है। उन्होंने याचिका में नगर पंचायत वार्ड नम्बर 13 सचौली प्रथम की सभासद सुनीता देवी द्वारा दिये गए शिकायती पत्रों का भी उल्लेख किया था। जिसके बाद उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी सहित प्रशासनिक अमले को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
हिन्दुस्थान समाचार / ANURAG GUPTA

