गौरी केदारेश्वर मंदिर पर नहीं लगेगा हाउस टैक्स, एमएलसी शतरुद्र प्रकाश ने की थी पहल

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वाराणसी। गौरी केदारेश्वर मंदिर पर अब हाउस टैक्स नहीं लगाया जाएगा। एमएलसी शतरुद्र प्रकाश का प्रयास आखिरकार रंग लाया और मंगलवार को गौरी केदारेश्वर मंदिर का हाउस टैक्स खत्म हो गया। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर, श्रीअन्नपूर्णा मंदिर के बाद गौरी केदारेश्वर मंदिर टैक्स के दायरे से बाहर होने वाला तीसरा देवालय है।

पांच अगस्त को नगर आयुक्त व नगर निगम के भेलूपुर जोनल अधिकारी ने केदार मंदिर का हाउस टैक्स खत्म करने के बाबत एमएलसी को पत्र दिया, जिसकी घोषणा मंगलवार को एमएलसी ने सार्वजनिक की। एमएलसी शतरुद्र प्रकाश ने बताया कि मंदिर परिक्षेत्र का हाउस टैक्स शून्य कर दिया गया है और अब मंदिर के बाहर की मात्र चार दुकानों पर अनावासीय हाउस टैक्स लगाया जाएगा। नगर निगम प्रशासन ने यह भी अवगत कराया है कि नई गणना के बाद मार्च 2021 तक ब्याज सहित लगाए गए 40,786 रुपये के हाउस टैक्स को निरस्त करके मंदिर के बाहर 488 वर्गफीट पर बनी चार दुकानों पर मात्र 3449 रुपये हाउस टैक्स लगेगा। 

बता दें,एमएलसी शतरुद्र प्रकाश ने गत 30 जुलाई को नगर आयुक्त को पत्र भेज कर केदारघाट स्थित भवन संख्या- बी-6.102 के 6292 वर्गफीट में विराजमान गौरी केदारजी के पौराणिक मंदिर पर लगाए जा रहे हाउस टैक्स को माफ करने की मांग की थी। इस बाबत सपा का एक प्रतिनिधिमंडल भी पूर्व महानगर अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहीं शालिनी यादव के नेतृत्व में पार्टी के पूर्व व वर्तमान पार्षदों के साथ नगर आयुक्त से मिला। 

एमएलसी शतरुद्र प्रकाश का कहना था कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 129 ए की उप धारा ख में भी लिखा है कि किसी भी भवन या भूमि का कोई भाग सार्वजनिक उपासना या दानेत्तर प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उस पर वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की 1959 की धारा 177 ख के अनुसार तो काशी के पौराणिक मंदिर पर कदापि हाउस टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए।

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