बिना अनुमति भीड़ लगाकर 'चुनावी चर्चा' करना पड़ा भारी, भाजपा-सपा नेता और तीन यूट्यूबर्स पर मुकदमा दर्ज
वाराणसी। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देशानुसार सोशल मीडिया पर आदर्श आचार संहिता से संबंधित शिकायत की जाँच में पुष्टि होने पर थाना चेतगंज में बीजेपी और सपा नेता तथा पब्लिक व्यूज चैनल की महिला एंकर सहित कुल पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी के खिलाफ धारा-188/269/270 आईपीसी व 51 डीएम एक्ट व 3 महामारी अधिनियम के अंतर्गत चेतगंज थाने में मुकदमा रजिस्टर किया गया है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि शिकायत मिली थी कि नियमों को ताख पर रखकर नुक्कड़ पर चुनावी चर्चा की चौपाल लगायी गयी थी। इसके बाद 389 विधानसभा की उड़न दस्ता की टीम के साथ खंड विकास अधिकारी, बड़ागांव/ सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं अपर नगर मजिस्ट्रेट तृतीय/ रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया।
जांच में पाया गया कि बेनियाबाग तिराहा पर बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किए व कोविड-19 के रोकथाम के लिये जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किए बिना कुछ लोगों द्वारा भीड़ इकट्ठा करके कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान प्रतिभागियों द्वारा न तो मास्क का प्रयोग किया गया था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन किया गया था।
इसके बाद थाना चेतगंज में पब्लिक व्यूज की महिला एंकर एवं अन्य संबंधित के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
वहीं पुलिस के अनुसार सहायक अभियंता मजिस्ट्रेट आरपी वर्मा के नेतृत्व में यूट्यूब चैनल से जुड़ी एंकर आयुषी प्रधान, कैमरा मैन हिमांशु व कुलदीप के साथ भाजपा नेता आसिफ शेख और सपा नेता मो साजिद का चालान किया गया है।
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