'मिर्ज़ापुर' वेब सीरीज़ के खिलाफ मिर्ज़ापुर में दर्ज हुआ मुक़दमा
मिर्ज़ापुर। जनपद की देहात कोतवाली पर रविवार की रात अरविन्द चतुर्वेदी नामक व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर मिर्ज़ापुर पुलिस ने 3 व्यक्ति और ओटीटी प्लेटफार्म अमेज़न प्राइम वीडियो के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस प्लेटफार्म पर रिलीज़ हुई वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर और मिर्ज़ापुर-2 से माता विंध्यवासिनी के इस स्थल की गरिमा को ठेस पहुँच रही है। इससे आस्था के इस केंद्र पर लोग गलत आरोप लगा रहे हैं।
शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्र पर मिर्ज़ापुर देहात कोतवाली में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर करवाई की जा रही है।
इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता अरविंद चतुर्वेदी ने अपनी तहरीर में लिखा है कि वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर और मिर्ज़ापुर-2 में जनपद के कई हिस्सों का नाम, न्याय व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था की छवि को धूमिल किया गया है। इसके अलावा जनपद की छवि को अलग तरह से प्रस्तुत किया गया है जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। सम्पूर्ण वेब सीरीज़ समाजीक परिवेश और आम जनमानस से कोसों दूर और सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने वाली है।
अरविंद चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि आने वाले युवाओं पर इसका असर हुआ है और कुछ दोस्त मुझे कालीन भइया के नाम से बुलाने लगे हैं जबकि वेब सीरीज़ में कालीन भइया अवैध असलहों का व्यापारी है। मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ के दो सीज़न रिलीज़ हो चुके हैं और तीसरा आने की घोषणा की जा चुकी है ऐसे में मेरा अनुरोध है कि इसपर सख्ती से रोक लगायी जाए।
प्रार्थी की तहरीर पर मिर्ज़ापुर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 0016/2021 की धारा 295A, 504, 505, 34 आईपीसी एवं आईटी एक्ट संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 67a के अंतर्गत रितेश साधवानी, फरहान अख्तर, बहुमीक गोंडलिया और अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

