श्रमिकों को दी विधिक अधिकारों की जानकारी

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पौड़ी गढ़वाल, 02 मई (हि.स.) अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर नगर पालिका पौड़ी सभागार में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में श्रमिकों को उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं तथा निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी गयी।

शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज नाज़िश कलीम ने उपस्थित श्रमिकों को बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही लोक अदालत के जरिए त्वरित और सुलभ न्याय प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने श्रम विवादों के समाधान के लिए भी विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लाभ, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और जरूरतमंद व्यक्तियों को मिलने वाली कानूनी सहायता के बारे में भी जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि श्रमिक समाज की रीढ़ हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने श्रमिकों से अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें।

इस अवसर पर नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी सोबन सिंह नेगी, उपनिरीक्षक संजय असवाल, संरक्षण अधिकारी प्रज्ञा नैथानी, वन स्टॉप सेंटर से अमृता रावत, सेनेटरी इंस्पेक्टर हेमंत कुमार, अधिकार मित्र लक्ष्मी नेगी, सोनम ममगाईं सहित नगर पालिका परिषद के कर्मचारी मौजूद रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / कर्ण सिंह

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