नैनीताल के चार व्यक्ति गुंडा अधिनियम में जिला बदर

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नैनीताल के चार व्यक्ति गुंडा अधिनियम में जिला बदर


नैनीताल, 14 अक्टूबर (हि.स.)। नैनीताल के अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय ने आपराधिक गतिविधियों और लोकशांति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के आधार पर चार व्यक्तियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, इन व्यक्तियों को निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा से बाहर रहना होगा।

जिला बदर किए गए व्यक्तियों में हल्द्वानी के मलिक का बगीचा निवासी शहनवाज अंसारी उर्फ आनू, मंगल पड़ाव के अंबेडकर नगर निवासी अभिमन्यु सागर उर्फ विजेंद्र सागर उर्फ सन्नी सागर, बनभूलपुरा की लाइन नंबर 18 नई बस्ती निवासी रिजवान इलियास तथा बिंदुखत्ता, लालकुआं क्षेत्र के विष्णु उरांव शामिल हैं।

आदेश के अनुसार शहनवाज अंसारी और रिजवान इलियास व विष्णु उरांव को दो-दो माह तथा अभिमन्यु सागर को तीन माह के लिए जिला बदर किया गया है। दस्तावेज में इनके विरुद्ध मादक पदार्थों की तस्करी, मारपीट, अवैध शराब की बिक्री और अन्य आपराधिक गतिविधियों से संबंधित अभियोगों का उल्लेख है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि निर्धारित अवधि में संबंधित व्यक्ति जनपद में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। किसी कारणवश प्रवेश की आवश्यकता होने पर उन्हें न्यायालय से अनुमति लेनी होगी। साथ ही जिला बदर की अवधि के दौरान अपने निवास का पूरा पता संबंधित थानाध्यक्षों और न्यायालय को उपलब्ध कराना होगा।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी

Livevns.news Desk
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