निजी विद्यालयों की मनमानी पर शिक्षा विभाग का शिकंजा, 87 निजी विद्यालयों में अतिरिक्त शुल्क वसूली

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नैनीताल, 03 सितंबर (हि.स.)। निजी विद्यालयों द्वारा नियमविरुद्ध शुल्क वसूली के विरुद्ध नैनीताल जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की कार्रवाई का असर सामने आया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी रंजीत सिंह नेगी के अनुसार जांच में जिले के 87 निजी विद्यालयों में अतिरिक्त शुल्क वसूली की पुष्टि हुई थी। इसके बाद 46 विद्यालयों ने अभिभावकों को 39 लाख 5 हजार 405 रुपये वापस किए हैं।

इसके अतिरिक्त आठ विद्यालयों ने बढ़ाया गया शिक्षण शुल्क तथा 39 ने परीक्षा शुल्क और 15 ने पंजीकरण शुल्क कम या समाप्त किया है। जांच में कई विद्यालयों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित एक रुपये के बजाय टीसी शुल्क 100 से 1000 रुपये तक वसूले जाने का मामला भी सामने आया। निर्देश के बाद टीसी शुल्क एक रुपये कर दिया गया तथा अतिरिक्त राशि वापस या समायोजित की गई है।

मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा कि अब तक अतिरिक्त शुल्क वापस नहीं करने वाले विद्यालयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियमविरुद्ध शुल्क वसूली जारी रहने पर विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति शासन को भेजी जा सकती है।

अभिभावक शुल्क संबंधी शिकायत मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय को ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी

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