दिव्यांग वैवाहिक प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थी को 50 हजार रुपये की सहायता स्वीकृत

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दिव्यांग वैवाहिक प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थी को 50 हजार रुपये की सहायता स्वीकृत


देहरादून, 15 जुलाई (हि.स.)। दिव्यांगजनों के सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सहयोग और सम्मानजनक वैवाहिक जीवन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग, देहरादून की दिव्यांग वैवाहिक प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने शंकरपुर, हकूमतपुर (देहरादून) निवासी अमजद, पुत्र अब्दुल हमीद को योजना के अंतर्गत 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। यह सहायता दिव्यांगजनों को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ उनके वैवाहिक जीवन को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने जनपद के पात्र दिव्यांगजनों से योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील करते हुए बताया कि ऐसे दंपति, जिनका विवाह आवेदन की तिथि से पूर्व निर्धारित अवधि के भीतर संपन्न हुआ हो तथा जिन मामलों में पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हों अथवा पति-पत्नी में से कोई एक दिव्यांग हो, वे निर्धारित प्रपत्र पर आवश्यक अभिलेख संलग्न कर अपने संबंधित विकासखण्ड कार्यालय में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ विनोद पोखरियाल

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