अल्पसंख्यक समुदाय को संवैधानिक अधिकारों की जानकारी दी गई
चंपावत, 18 दिसंबर (हि.स.)। चंपावत के लोहाघाट स्थित कोलीढेक गांव में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत के सचिव भवदीप रावते के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।
ग्राम प्रधान अल्का ढेक की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम को तहसील लोहाघाट और बाराकोट के अधिकार मित्रों (पैराविधिक स्वयंसेवकों) ने संयुक्त रूप से संचालित किया।
शिविर में ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सेवाओं की जानकारी दी गई। विशेष रूप से, अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 14, 15, 16 और 25 से 30 तक के प्रावधानों का विस्तार से वर्णन किया गया।
इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों को साइबर अपराध से बचाव के तरीकों, बाल विवाह निषेध कानून और विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान नालसा हेल्पलाइन, साइबर हेल्पलाइन, पुलिस हेल्पलाइन और विधिक सेवा प्राधिकरण के संपर्क नंबर व ईमेल आईडी की जानकारी साझा की गई।
इस अवसर पर आगामी 21 दिसंबर को गांधी मैदान, टनकपुर में आयोजित होने वाले बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता शिविर का भी प्रचार-प्रसार किया गया।
शिविर में तहसील लोहाघाट से ब्रिजेश जोशी, गोपाल बिष्ट, राजीव मुरारी, कमल राम, तारा सिंह, विनोद मेहरा, प्रकाश भट्ट, हेमलता, मंजू देवी, गीता और निर्मला बिष्ट ने सक्रिय सहभागिता निभाई। तहसील बाराकोट से भवान सिंह फर्त्याल, नवीन पंत, मनोज जोशी, शीला तड़ागी, गीता मेहता और प्रियंका जोशी भी उपस्थित रहे। प्रो बोनो मीताक्षी ढेक और कंचन ढेक भी इस कार्यक्रम में मौजूद थीं।
हिन्दुस्थान समाचार / राजीव मुरारी

