न्यायालय परिसर में गवाह को दी गयी जान से मारने की धमकी, अभियोग दर्ज करने के आदेश

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नैनीताल, 18 अक्टूबर (हि.स.)। जिला न्यायालय परिसर नैनीताल में शुक्रवार को सरकार बनाम गोपाल दत्त बेलवाल के मामले में महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष के गवाह रमेश चन्द्र ने आरोप लगाया है कि उसे गवाही से रोकने के लिए धमकाया गया है।

गवाह रमेश चन्द्र ने अपने शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय को सूचित किया कि आज वह गवाही के लिये न्यायालय आया था, इस दौरान दोपहर 12 बजे न्यायालय परिसर में उसे आरोपित के जमानती नवीन चन्द्र पुत्र मनोहर दत्त ने मामला वापस लेने के लिये उसे व उसके परिवार को जान से मरवाने की धमकी देने और और इस हेतु 2 लाख रुपये लेने का प्रस्ताव भी दिया। यह भी कहा कि उसकी पत्नी के मोबाइल पर भी नवीन चन्द्र ने फोन करके धमकी देने की कोशिश की, हालांकि उसकी पत्नी ने फोन नहीं उठाया।

न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लेते हुए धमकी देने वाले नवीन चन्द्र के विरुद्ध थाना तल्लीताल पुलिस को भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 232, 351 और 352 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया। इसके पश्चात न्यायालय ने रमेश चन्द्र की मामले में शेष गवाज दर्ज किये और प्रतिपरीक्षा के लिए अगली सुनवाई की तिथि 6 नवंबर 2024 निर्धारित की है।

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी

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