उपनल कार्मिकों को न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते का लाभ

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उपनल कार्मिकों को न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते का लाभ


देहरादून, 16 सितंबर (हि.स.)। उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स पर कार्यरत कार्मिकों को वेतनमान के न्यूनतम स्तर और महंगाई भत्ते का लाभ चरणबद्ध तरीके से देने का निर्णय लिया है।

शासन के निर्णय के अनुसार, यह लाभ तीन चरणों में दिया जाएगा। प्रथम चरण में 1 जनवरी 2016 से पूर्व नियोजित उपनल कार्मिकों के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। दूसरे चरण में 1 जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 तक और तीसरे चरण में 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 तक नियोजित कार्मिकों को न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा।

सचिव सैनिक कल्याण युगल किशोर पंत की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि जिन विभागों में स्वीकृत अथवा सृजित पदों के सापेक्ष अतिरिक्त उपनल कार्मिक कार्यरत हैं, उन्हें नियुक्ति की तिथि के वरीयता क्रम में उपलब्ध पदों पर समायोजित किया जाएगा। आवश्यकता होने पर अन्य विभागों में समकक्ष रिक्त पदों के सापेक्ष समायोजन और अधिसंख्य पदों के सृजन की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर पृथक व्यवस्था अथवा समिति गठित की जाएगी।

शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रत्यक्ष अनुबंध पर कार्यरत रहे पूर्व उपनल कार्मिकों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम वेतन और अनुमन्य महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। निगमों, परिषदों और स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत उपनल कार्मिकों के संबंध में संबंधित संस्थाएं अपने स्तर पर निर्णय लेंगी और इसका भुगतान अपने संसाधनों से करेंगी।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय

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